नौकरी छोड़ने के बाद अगर आप अपना प्रोविडेंट फंड खाता जारी रखते हैं, तो आपको मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा. इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल ने हाल ही में जारी किए अपने एक ऑर्डर में यह बात साफ की है. ट्रिब्यूनल के मुताबिक नौकरी छोड़ने के बाद या फिर रिटायर होने के बाद आप अपने पीएफ खाते पर जो भी ब्याज कमाते हैं, उस पर आपको टैक्स देना होता है.
ट्रिब्यूनल ने साफ की तस्वीर
इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल की बेंगलुरु पीठ ने यह फैसला सुनाया है. एक मामले में सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने साफ किया कि एक बार जब आप नौकरी छोड़ देते हैं, तो उसके बाद पीएफ खाते पर मिलने वाले ब्याज पर आपको टैक्स देना पड़ता है.
ट्रिब्यूनल ने कहा कि आपने चाहे मर्जी से नौकरी छोड़ी हो या फिर आपको कंपनी से निकाल दिया गया है. इसके अलावा आप रिटायर भी हो गए हैं, तो भी इसके बाद आपको पीएफ खाते के ब्याज पर टैक्स देना होगा.
ब्याज पर लगता है टैक्स
दरअसल कई लोग नौकरी छोड़ने और रिटायर होने के बाद अपने पीएफ खाते को जारी रखते हैं. इस दौरान ईपीएफओ की तरफ से हर साल तय होने वाली ब्याज दर का फायदा इन्हें भी मिलता है. लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि नौकरी छोड़ने और रिटायर होने के एक वक्त बाद पीएफ खाते पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल हो जाता है.
जारी हो चुका है नोटिफिकेशन
पिछले साल नवंबर में जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक नौकरी छोड़ने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अपना पीएफ निकाल नहीं लेता है या फिर ट्रांसफर नहीं कर देता है, तब तक उसे पीएफ खाते पर ब्याज मिलता रहेगा.
रिटायरमेंट के बाद ये है स्टेटस
रिटायरमेंट के बाद की बात करें, तो 55 साल की उम्र के बाद अगर कोई व्यक्ति अपना पीएफ नहीं निकालता है, तो खाता सिर्फ 3 साल के लिए एक्टिव रहता है और इस पर तय ब्याज मिलता रहता है. रिटायरमेंट की तारीख से अगले तीन साल के बाद इस तरह के पीएफ अकाउंट पर ब्याज नहीं मिलता और इसे 'इनऑपरेटिव' अकाउंट की श्रेणी में डाल दिया जाता है.
मौजूदा समय में इतना मिलता है ब्याज
मौजूदा समय में आपके पीएफ खाते पर आपको 8.65 फीसदी ब्याज मिलता है. इस वित्त वर्ष के लिए इसी महीने होने वाली बैठक में ब्याज दरें फाइनल की जाएंगी. हालांकि ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद कम ही जताई जा रही हैं.