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Union Budget 2020: मिडिल क्लास को बंपर तोहफा, बदल गया आयकर स्लैब

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम करदाताओं को इस बजट से काफी उम्मीदें थीं, और उनकी झोली भर गई है. सरकार इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ा दी है. आयकर छूट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है.  

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आम आदमी को आयकर छूट में बड़ी राहत
आम आदमी को आयकर छूट में बड़ी राहत

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम करदाताओं को इस बजट से काफी उम्मीदें थीं, और उनकी झोली भर गई है. सरकार इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ा दी है. आयकर छूट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है.  

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 2.5 लाख तक आमदनी वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. जबकि 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आमदनी पर 5 फीसदी टैक्स का प्रावधान है. 5 से 7.50 लाख रुपये तक आमदनी वालों को अब 10 फीसदी टैक्स देना होगा, जिसे अब तक 20 फीसदी देना होता था.

जिनकी आमदनी 7.50 लाख से 10 लाख रुपये तक है, उन्हें अब 15 फीसदी टैक्स होना होगा. 10 से 12.50 लाख रुपये तक आमदनी वालों को 20 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा, जिसे अब तक 30 फीसदी देना पड़ता है.

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12.50 लाख से 15 लाख रुपये की आमदनी वालों को 25 फीसदी टैक्स देना होगा, जिन्हें अब तक 30 फीसदी तक लगता था. वहीं जिनकी आमदमी 15 लाख रुपये से ज्यादा है, ऐसे लोगों को 30 फीसदी टैक्स लगेगा.

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नया आयकर स्लैब:

0 से 2.5 लाख तक- 0%

2.5 से 5 लाख तक- 5%

5 लाख से 7.5 लाख तक-10%

7.50 लाख से 10 लाख तक- 15%

10 लाख से 12.50 लाख तक- 20%

12.50 लाख से 15 लाख-  25%

15 लाख ऊपर आमदनी पर- 30 फीसदी

अभी क्‍या है टैक्‍स स्‍लैब

वर्तमान टैक्‍स स्‍लैब के मुताबिक 2.5-5 लाख रुपये की सालाना कमाई पर  5 फीसदी टैक्स देना होता है. इसी तरह 5-10 लाख रुपये पर 20 फीसदी जबकि 10 लाख और उससे अधिक की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स का प्रावधान है.

बता दें, 1 फरवरी 2019 को मोदी सरकार के पहले कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करते हुए तब के वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 5 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर रीबेट यानी छूट दी थी. इस छूट का लाभ तभी पाया जा सकता है जब आप रिर्टन भरें. अगर 5 लाख सालाना कमाई है और आप रिटर्न नहीं भरते हैं तो आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है.

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आयकर छूट का फायदा उठाने के लिए आपको अपनी सालाना आय घोषित करनी होगी. 5 लाख तक की आय पर छूट रिबेट को तौर पर मिलेगी. यहां बता दें कि वर्तमान में स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन के अलावा सेक्शन 80C के तहत कुल 2 लाख रुपये की छूट मिलती है.

पुराना इनकम टैक्स स्लैब

2.5 लाख तक- 0%

2.5 लाख से 5 लाख तक- 5%

5 लाख से 10 लाख तक- 20%

10 लाख से ऊपर- 30%

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