अभी तक आपको यह तो पता चल चुका होगा कि बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा. लेकिन बजट की कई ऐसी बातें हैं, जिनसे आप अंजान होंगे, तो जानिए ऐसी ही खास बातों को.
स्वच्छ भारत अभियान के लिए सेस
स्वच्छ भारत अभियान को मजबूती देने के लिए सरकार किसी भी सर्विस या टैक्सबेल सर्विसेज पर 2 फीसदी सेस लगा सकती है. यह स्वच्छ भारत अभियान को आर्थिक मजबूती देने की कवायद है. सरकार इस बारे में जब अधिसूचना जारी करेगी, तब यह सेस लागू होगा. अभी इसका असर नहीं होगा.
असर
ग्रीन टैक्स वसूलने के लिए सरकार के हाथ खुल गए.
रोड सेस
पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल पर लगने वाली अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी को 2 पैसा प्रति लीटर से बढ़ाकर 8 पैसा प्रति लीटर किया गया है. रोड सेस कही जानी वाली इस ड्यूटी के बढ़ने से पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल 2 से 6 पैसे प्रति लीटर ही महंगा होगा. पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल समेत पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाले एजुकेशन तथा सेकेंडरी और हायर एजुकेशन सेस पर छूट दी गई है.
असर
संभवत: ग्राहकों पर इसका असर नहीं पड़े, पेट्रोलियम कंपनियां इसका भार उठा लेंगी.अभी तक आपको यह तो पता चल चुका होगा कि बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा. लेकिन बजट की कई ऐसी बातें हैं, जिनसे आप अंजान होंगे, तो जानिए ऐसी ही खास बातों को.
सर्विस टैक्स का असर
एजुकेशन सेस हटाकर सर्विस टैक्स 12 से 14 फीसदी कर दिया गया है.
सर्विस टैक्स की नेगेटिव लिस्ट की समीक्षा की गई है. यानी नीचे दी गई उन सेवाओं की समीक्षा की गई है, जिन पर अभी तक सर्विस टैक्स नहीं लगता था.
- सरकार सेवाओं और कारोबार पर सर्विस टैक्स लेगी. कारोबारी कंपनियों को दी जाने वाली सभी सरकारी सेवाएं, जिनपर उन्हें छूट नहीं मिली है, अब वह टैक्सेबल होंगी. यह बड़ा बदलाव है.
- कला भी टैक्सबेल सर्विस के दायरे में आ चुकी है. लोक कला और क्लासिक आर्ट दिखाने वाले कलाकारों को (ब्रांड एंबेसडर को छोड़कर) सर्विस टैक्स में छूट तभी मिलेगी, जब वो अपनी उस परफॉर्मेंस के बदले 1 लाख रुपये से ज्यादा नहीं लेंगे.
- एयरपोर्ट और अस्पतालों में फ्री पब्लिक फोन की सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को टैक्स में छूट नहीं मिलेगी, जो संबंधित एयरपोर्ट या अस्पताल से बिल वसूलती हैं.
- म्यूचल फंड एजेंट, लॉटरी टिकट के मार्केटिंग एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर और एएमसी देने वाले एजेंटों को भी अब छूट नहीं मिलेगी.
- एयरपोर्ट या बंदरगाह से संबंधी किसी भी निर्माण कार्य पर मिलने वाली छूट भी वापस ले ली गई है.
इन्हें मिली छूट
- जेटली ने बाबा रामदेव को खुश कर दिया है. योग को चैरिटेबल संगठनों में डाल दिया गया है, जिसका सीधा मतलब टैक्स छूट से है.
- म्यूजियम, चिडि़याघर, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी और टाइगर रिजर्व के प्रवेश संबंधी सेवाओं को छूट मिलेगी.
- थिएटर मालिक द्वारा फिल्म के प्रदर्शन में डिस्ट्रीब्यूटर और संबंधित एसोसिएशन को उपलब्ध कराई जाने वाली सर्विस में सिर्फ एक सदस्य को छूट मिलेगी.
- फलों और सब्जियों पर लेबल लगाने, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, प्री-कंडिशनिंग और राइपनिंग की सेवाओं को छूट मिलेगी.
- सार्वजनिक ट्रीटमेंट प्लांट ऑपरेटर को ट्रीटमेंट पर टैक्स में छूट मिलेगी.
- वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के तहत लाइफ इंश्योरेंस सर्विस को छूट मिलेगी.
- अभी तक, मरीज को लाने-ले जाने और किसी स्वास्थ्य संस्थान द्वारा दी गई सेवाओं को टैक्स में छूट मिली हुई थी. अब इसका दायरा बढ़ाते हुए सभी एंबुलेस सर्विसों को भी शामिल कर लिया गया है.
एक्साइज
सेक्शन 11 AC में बड़े बदलाव का प्रस्ताव किया गया- अगर कारण बताओ नोटिस के तीस दिनों के अंदर ब्याज चुका दिया जाता है तो सामान्य मामलों में कोई जुर्माना नहीं लगेगा.