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सहारा प्रमुख के घर से खाली हाथ लौटी यूपी पुलिस, पुलिस ने कहा- घर पर नहीं मिले सुब्रत रॉय

सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है. हालांकि गुरुवार को उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तामील करने के मकसद से सुब्रत रॉय को गिरफ्तार करने के लिए यूपी पुलिस उनके लखनऊ स्थित आवास पहुंची. लेकिन कुछ देर बाद वह उनके घर से खाली हाथ लौट आई. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने रॉय के खिलाफ बुधवार को गैरजमानती वारंट जारी किया था.

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सुब्रत रॉय
सुब्रत रॉय

सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है. हालांकि गुरुवार को उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तामील करने के मकसद से सुब्रत रॉय को गिरफ्तार करने के लिए यूपी पुलिस उनके लखनऊ स्थित आवास पहुंची. लेकिन कुछ देर बाद वह उनके घर से खाली हाथ लौट आई. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने रॉय के खिलाफ बुधवार को गैरजमानती वारंट जारी किया था.

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लखनऊ में गोमती नगर के एसओ ने बताया कि सुब्रत रॉय की मां से मुलाकात हुई. घर में परिवार के अन्य सदस्य भी थे लेकिन सुब्रत रॉय नहीं थे.

रॉय ने पुलिस को 4 मार्च तक कोर्ट में पेश होने का भरोसा दिया है. इससे पहले रॉय ने अदालत में उपस्थित होने में विफल रहने पर अपने खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट को रद्द करने के लिए अर्जी दी.

कोर्ट ने बुधवार को सुब्रत रॉय के अदालत में पेश न होने पर कहा था कि इस अदालत के हाथ बहुत लंबे हैं. कोर्ट ने आदेश दिया कि सुब्रत रॉय 4 मार्च को अदालत में पेश हों.

सुब्रत के कोर्ट में पेश ना होने की सफाई में सहारा समूह का कहना था कि सहारा प्रमुख कोर्ट में पेश होने के लिए दिल्ली आए थे. लेकिन मां की तबीयत अचानक खराब हो जाने की वजह से उन्हें वापस लखनऊ जाना पड़ा. सहारा समूह ने बयान में कहा था कि सुब्रत रॉय की मां की तबीयत बहुत नाजुक है और उन्हें अपनी मां के पास रहने की जरूरत है.

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सहारा समूह पर निवेशकों के 20 हजार करोड़ रुपये बकाया हैं. ये पैसे समूह ने निवेशकों को नहीं लौटाए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले की सुनवाई में सेबी को निवेशकों के पैसों की वसूली के लिए कंपनी की संपत्ति की बिक्री करने की इजाजत दी थी. कोर्ट ने सेबी को पिछली सुनवाई में यह निर्देश दिया था कि वह निवेशकों के 20 हजार करोड़ रूपए की उगाही के लिए सहारा ग्रुप की संपत्ति को बेच दे.

सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त , 2012 में दिए गए अपने फैसले में सेबी को पैसों की वसूली के लिए सहारा कंपनी की संपत्ति की कुर्की करने का आदेश दिया था.

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