केंद्र सरकार ने वोडाफोन से जुड़े ट्रांसफर प्राइसिंग मामले में बंबई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करने का फैसला किया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूत्रों ने यह जानकारी दी.
यह मामला वाडाफोन की भारतीय इकाई के शेयरों को ब्रिटेन की अपनी पैतृक कंपनी को हस्तांतरित करते समय लगाई गई कीमत से जुड़ा है. हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि इस मामले में वोडाफोन पर 3200 करोड़ रुपये की देनदार नहीं बनती. अब सरकार ने निर्णय किया है कि वह वोडाफोन मामले में बंबई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेगी.
वोडाफोन मामले में अपील नहीं करने का फैसला अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की राय के बाद किया गया है. रोहतगी ने आयकर विभाग को सलाह दी थी कि वह वोडाफोन मामले में बंबई हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करे.
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 10 अक्टूबर, 2014 को अपने आदेश में मोबाइल सेवा कंपनी वोडाफोन को बड़ी राहत देते हुए कहा कि वह ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े मामले में 3200 करोड़ रुपये के टैक्स की देनदार नहीं है. आयकर विभाग ने कंपनी पर आरोप लगाया था कि उसने अपनी इकाई वोडाफोन के शेयरों का मूल्य कम रखा, जबकि उन्हें ब्रिटेन में पैतृक कंपनी को ट्रांसफर किया गया था. विभाग ने कंपनी से अतिरिक्त आयकर की मांग की थी.
शेयरों का यह लेन-देन वित्त वर्ष 2010 में हुआ था. वोडाफोन ने आयकर विभाग के आदेश को चुनौती देते हुए 27 जनवरी को बंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
---इनपुट भाषा से