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यूटिलिटी

पेंशनभोगियों के लिए EPFO ने जारी किया अलर्ट, नवंबर में न करें ये काम

ईपीएफओ की अपील 
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अगर आप ईपीएफओ के पेंशनभोगी हैं तो आपके लिए एक जरूरी अलर्ट है. दरअसल, ईपीएफओ ने अपने पेंशनर से एक खास अपील की है.
 

क्या है अपील 
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ईपीएफओ ने कहा है कि जिन पेंशनर को पेंशन शुरू हुए एक साल से भी कम का समय हो रहा है उन्हें नवंबर 2020 में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत नहीं है.
 

इन लोगों को छूट 
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ईपीएफओ के मुताबिक ये नियम उन लोगों के लिए भी लागू होता है जिन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट दिसंबर 2019 या उसके बाद जमा किया है. मतलब ये कि ऐसे लोग नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा न करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है. 

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हर साल जमा करना होता है 
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हर साल जमा करना होता है 
आपको यहां बता दें कि हर साल पेंशनर को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है और इसके जरिए अपने जीवित होने का सबूत देना होता है. लेकिन कोरोना काल में ईपीएफओ अनवाश्यक भीड़ से बचने के लिए लोगों को ये सलाह दे रहा है. 

जिन्हें नवंबर में ही जमा करना है
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जिन्हें नवंबर में ही जमा करना है
वहीं जिन लोगों के लाइफ सर्टिफिकेट को नवंबर में ही जमा करना है उन्हें डिजिटल विकल्प दिए गए हैं. आप इसे उमंग ऐप पर या नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर जमा कर सकते हैं.

सामान्य सेवा केंद्र पर भी विकल्प 
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सामान्य सेवा केंद्र पर भी विकल्प 
इसके अलावा नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र पर भी जाकर लाइफ सर्टिफिकेट को जमा कराया जा सकता है.  ईपीएफओ की अपील है कि इस दौरान लोगों को कोरोना के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा.   
 

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