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यूटिलिटी

NPS में निवेश के दो बड़े फायदे, Extra टैक्स सेविंग के साथ बुढ़ापे की नो-टेंशन!

टैक्स सेविंग के बेहतरीन तरीके
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निजी सेक्टर में काम करने वाले लोगों में टैक्स सेविंग को लेकर कई तरह के कंफ्यूजन होते हैं. अक्सर लोग जब फरवरी और मार्च महीने में टैक्स के रूप में सैलरी से पैसे कट जाते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि कहां निवेश करके ज्यादा से ज्यादा टैक्स सेविंग कर सकते हैं. हर कर्मचारी को 80c के तहत डेढ़ लाख रुपये तक छूट के बारे में पता है. लेकिन इससे ज्यादा कैसे बचाएं इसको लेकर सही जानकारी नहीं होती है. (Photo: File)

सेक्शन 80C के तहत छूट का दायरा
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सवाल- कहां निवेश करने पर सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है?
जवाब- सबसे पहले ये जान लीजिए कि सेक्शन 80C के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के ही निवेश छूट के दायरे में आते हैं. जीवन बीमा प्रीमियम, डिफर्ड एन्युटी, PPF में योगदान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) के प्रीमियम का भुगतान, नॉन-कमुटेबल डेफर्ड एन्युटी के संबंध में भुगतान, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में निवेश, बच्चों के एजुकेशन फीस का पेमेंट (केवल ट्यूशन फीस),अप्रूव्ड डिबेंचर्स/शेयर्स/म्यूचुअल फंड्स में निवेश, 5 साल या उससे अधिक समय के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश, होम लोन के रिपेमेंट (केवल मूलधन राशि) और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में निवेश 80C के दायरे में आते हैं. (Photo: File)

जानिए NPS के बारे में सबकुछ
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यानी इन सब में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक निवेश पर आयकर छूट पा सकते हैं. लेकिन इसके अलावा कहां निवेश कर आप तुरंत और इससे अधिक टैक्स बचा सकते हैं. इसके बारे में हम आपको बताते हैं. आपने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के बारे में जरूर सुना होगा. आज हम आपको इसमें निवेश के फायदे बताते हैं. (Photo: File)

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टैक्स बचाने के लिए NPS में निवेश जरूरी
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सवाल- टैक्स बचाने के लिए क्यों NPS में निवेश जरूरी?

जवाब- टैक्स बचाने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में आप अधिकतम 50,000 रुपये जमा कर सकते हैं. आयकर कानून की 80CD (1B) धारा के तहत आप NPS में की जाने वाली बचत पर 80(C) के अतिरिक्त कर लाभ उठा सकते हैं. यानी अगर आप एनपीएस में निवेश करते हैं तो फिर इसमें 50 हजार रुपये तक निवेश अलग से आयकर छूट के दायरे में आएंगे. इस तरह से आप 80C को मिलाकर कुल 2 लाख रुपये तक निवेश पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं. (Photo: File)

प्राइवेट जॉब वाले भी NPS में कर सकते हैं निवेश
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सवाल- क्या प्राइवेट जॉब वाले भी NPS में निवेश कर टैक्स बचा सकते हैं? 
 

जवाब- जरूर, आप तुरंत एनपीएस खाता खुलवाकर अपनी सैलरी कटने से बचा सकते हैं. यही नहीं, टैक्स के अलावा भी एनपीएस एक शानदार रिटायरमेंट स्कीम है. नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की शुरुआत जनवरी 2004 में की गई थी. पहले इस योजना में केवल सरकारी कर्मचारी निवेश कर सकते थे. लेकिन साल 2009 में इसे सभी कैटगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया. यानी हर कोई इस योजना का लाभ ले सकता है. अब बड़े पैमाने पर प्राइवेट जॉब करने वाले भी इस योजना से जुड़ रहे हैं.  (Photo: File)

ये NPS क्या है?
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सवाल- ये NPS क्या है?

जवाब- टैक्स छूट के अलावा अगर आप रिटायरमेंट के बाद भी बेहतर कमाई की तलाश में हैं तो NPS में खाता खुलवा सकते हैं. यह अकाउंट आप अपने नाम से या फिर अपनी पत्नी के नाम से ओपन करवा सकते हैं. इस स्कीम में 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद एक मुश्त कैश और मासिक पेंशन सुविधा मिलती है. यानी 60 साल के बाद आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे. (Photo: File)

NPS में कितना और कैसे निवेश कर सकते हैं?
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सवाल- NPS में कितना और कैसे निवेश कर सकते हैं?

जवाब- आमदनी के हिसाब से आप NPS खाते में मंथली या फिर सालाना पैसे जमा कर सकते हैं. आप NPS में 1,000 रुपये महीने से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, जिसे आप 65 साल की उम्र तक चला सकते हैं. NPS निवेश पर 40 फीसदी एन्युटी खरीदना जरूरी है. जबकि 60 फीसदी रकम 60 साल के बाद एक मुश्त निकाल सकते हैं. (Photo: File)

एक उदाहरण में समझिए क्या है फायदा-
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एक उदाहरण में समझिए क्या है फायदा

उदाहरण के तौर पर अगर आपकी उम्र 30 साल है और आप NPS अकाउंट में हर महीने 5,000 रुपये निवेश करते हैं, और निवेश 30 साल तक जारी रखते हैं. यानी 60 साल की उम्र तक. उस निवेश पर 10% रिटर्न के साथ 60 साल की उम्र में आपके अकाउंट में 1.12 करोड़ रुपये हो जाएंगे. नियम के मुताबिक उम्र 60 साल होते ही आपको एक मुश्त 45 लाख रुपये कैश मिल जाएगा. इसके अलावा हर महीने 45,000 रुपये पेंशन मिलेगी. बता दें, जबकि निवेशक 30 साल में कुल 18 लाख रुपये निवेश करेगा. इसमें 10 फीसदी सालाना रिटर्न का अनुमान लगाया गया है, ब्याज दरें ऊपर-नीचे हो सकती हैं. (Photo: File)

एनपीएस खाता खुलवाने के लिए क्या है उम्र?
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सवाल- एनपीएस खाता खुलवाने के लिए क्या है उम्र?

जवाब- कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 65 साल के बीच है, इसमें शामिल हो सकता है. आप किसी भी बैंक में एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं. मैच्योरिटी के बाद निवेशक NPS में से 60 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं. यानी कि 60 साल की आयु के बाद कोई व्यक्ति NPS में कुल जमा राशि में से 60 फीसदी अमाउंट बिना किसी टैक्स के निकाल सकता है. NPS में दो तरह के अकाउंट होते हैं. टियर-1 और टियर- 2. (Photo: File)

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पैसा रहेगा सुरक्षित 
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पैसा रहेगा सुरक्षित 

आप घर बैठे ऑनलाइन (eNPS) अकाउंट खोल सकते हैं. एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की ओर से चलाया जाता है, जिसके कारण यह काफी सेफ है. पिछले कुछ सालों में एनपीएस अकाउंट बड़े पैमाने पर खुले हैं. (Photo: File)

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