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यूटिलिटी

टैक्स नहीं भरने वाले संदिग्धों पर बैंक की होगी नजर! CBDT ने दिए ये अधिकार

कॉमर्शियल बैंकों को अहम अधिकार मिले
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अगर आपकी कमाई इनकम टैक्स के दायरे में आती है और रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दरअसल, सीबीडीटी ने शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकों को कुछ अहम अधिकार दिए हैं. इसके जरिए बैंक संदिग्ध लोगों पर नजर रख सकेंगे.  
 

क्या है अधिकार
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हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंकों के लिये अपने किसी ग्राहक द्वारा फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न को देखने की सुविधा शुरू कर दी है. कहने का मतलब ये है कि बैंक संबंधित ग्राहक के पैन कार्ड के मुताबिक उसकी दाखिल रिटर्न के बारे में जानकारी ले सकेंगे.
 

होगा ये फायदा
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक इस सुविधा से रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले लोगों पर नजर रखी जा सकेगी. यह देखा जा सकेगा कि रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों की बैंक से नकदी निकासी कितनी है. इससे कालेधन पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी. 
 

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कैसे होगी जांच
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बैंक के प्रधान अधिकारी और नामित निदेशक, जो आयकर विभाग के रिपोर्टिंग पोर्टल (https://report.insight.gov.in) के साथ पंजीकृत हों, वे अपने क्रिडेंशियल (परिचय) का उपयोग करते हुए रिपोर्टिंग पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे. 
 

पैन की वर्तमान सीमा 10,000 है
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सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद रिपोर्टिंग पोर्टल के होम पेज पर जांच फाइल डाउनलोड ऑप्शन होगा. एक फाइल में पैन की वर्तमान सीमा 10,000 है. मतलब ये कि एक फाइल में 10 हजार पैन की जांच की जा सकेगी.

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