एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (UAN) से आधार को लिंक करने की आखिरी डेट बढ़ा दी है. दरअसल कोरोना की दूसरी लहर से लोगों को हुई परेशानियों को देखते हुए ये निर्णय किया गया है. (Photo : Getty)
पहले इसे लिंक करने की आखिरी तारीख 1 जून 021 थी. लेकिन मंगलवार को इसकी डेट आगे बढ़ाकर 1 सितंबर 2021 कर दी गई है. इससे लोगों को अपने चालान भरने में आसानी होगी. (Photo : Getty)
पीटीआई की खबर के मुताबिक EPFO ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि आधार से लिंक UAN के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिसीट या पीएफ रिटर्न (ECR) दाखिल करने की आखिरी तारीख को 1 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है. (Photo : Getty)
इससे पहले EPFO ने अपने फील्ड स्टाफ को आदेश दिया था कि केवल उन्हीं UAN खाताधारकों का ECR स्वीकार किया जाएगा जो 1 जून तक अपने आधार को UAN से लिंक कर लेंगे. (Photo : Getty)
नौकरीपेशा लोग जानते होंगे कि उनकी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा पीएफ में जाता है और इतनी ही राशि उनका एम्प्लॉयर भी पीएफ में जमा करता है.ये सारा पैसा ईपीएफओ के पास जाता है. ईपीएफओ उसकी मेंबरशिप रखने वाले या यूं कहें उसके पास पैसा जमा करने वाले हर व्यक्ति को एक विशेष खाता संख्या जारी करता है, इसे ही UAN यानी Universal Account Number कहा जाता है. (File Photo : Aajtak)
EPFO ने श्रम मंत्रालय की एक अधिसूचना के बाद UAN नंबर से आधार लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. श्रम मंत्रालय ने अपनी 3 मई की अधिसूचना में कहा था कि मंत्रालय और उसके तहत काम करने वाली सभी संस्थाओं को सोशल सिक्योरिटी कोड की धारा-142 के तहत लाभार्थियों से आधार डिटेल लेनी चाहिए.