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यूटिलिटी

Deadline: क्या आपने निपटा लिए ये 5 जरूरी काम? खत्म होने वाली है डेडलाइन, चूके तो पड़ेगा भारी

31 दिसंबर डेडलाइन
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साल का आखिरी महीना चल रहा है और December 2023 कई जरूरी कामों को करने के लिए डेडलाइन भी है. ऐसे ही पांच ऐसे जरूरी काम हैं, जिन्हें महीने के अंत तक यानी 31 दिसंबर 2023 तक करना जरूरी है और ये काम आपकी फाइनेंशियल हेल्थ से जुड़े हुए हैं. इन्हें करने से चूके तो आपको वित्तीय परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इन कामों में म्यूचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनेशन (Mutual Fund Nomination) से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने तक के काम शामिल हैं. आइए जानते हैं इन जरूरी कामों और इन्हें ना कर पाने से होने वाले नुकसान के बारे में...
 

पहला काम : म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन
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पहला काम : म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन   
अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते (Mutual Fund Investors) हैं, तो आपके लिए 31 दिसंबर की तारीख बेहद अहम है. दरअसल, इस लास्ट डेट से पहले आपको अपने अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना है. अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट को फ्रीज भी किया जा सकता है. Demat Account Holders के लिए भी ये काम करना जरूरी है. 
 

दूसरा काम : अपडेटेड आईटीआर
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दूसरा काम : अपडेटेड आईटीआर
इनकम टैक्स भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 थी, लेकिन जिन लोगों ने तय तारीख तक ये काम नहीं किया है, उनके पास इसे करने के लिए 31 दिसंबर तक का मौका है. इस डेडलाइन तक लेट फीस के साथ अपडेटेड ITR दाखिल किया जा सकता है. जुर्माने की बात करें तो ये इनकम के हिसाब से अलग-अलग होता है. अगर टैक्सपेयर्स की आय 5,00,000 रुपये से अधिक है, तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा. जबकि 5,00,000 रुपये से कम आय होने पर जुर्माने की राशि1000 रुपये होगी.
 

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तीसरा काम :  UPI अकाउंट हो सकता है बंद
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तीसरा काम :  UPI अकाउंट हो सकता है बंद
जरूरी कामों की लिस्ट में अगला नाम शामिल है UPI का, दरअसल नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने गूगल पे (Google Pay), फोन पे (PhonePe) या पेटीएम (Paytm) की ऐसी यूपीआई आईडी को इनएक्टिव करने का फैसला किया है, जो कि बीते 1 साल या इससे अधिक समय से यूज नहीं हुई हैं. इसलिए जरूरी है कि 31 दिसंबर 2023 से पहले इसका इस्तेमाल जरूर कर लें, नहीं तो थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ऐसे निष्क्रिय खातों को बंद कर देंगे.
 

चौथा काम : लॉकर एग्रीमेंट
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चौथा काम : लॉकर एग्रीमेंट 
एसबीआई (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) समेत अन्य बैंकों में लॉकर लेने वाले ग्राहकों के लिए भी अलर्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, संशोधित लॉकर एग्रीमेंट्स को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए 31 दिसंबर 2023 की डेडलाइन तय की गई है. अगर आपने उससे पहले संशोधित बैंक लॉकर एग्रीमेंट सब्मिट किया है, तो आपको अपडेटेड एग्रीमेंट सब्मिट करना पड़ सकता है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको Bank Locker छोड़ना पड़ सकता है. 31 दिसंबर तक 100 फीसदी ग्राहकों के साइन बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर करवाए जाने को आरबीआई द्वारा जरूरी किया गया हैं.
 

पांचवां काम : SBI स्कीम की लास्ट डेट
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पांचवां काम : SBI स्कीम की लास्ट डेट
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की स्पेशल एफडी स्कीम एसबीआई अमृत कलश स्कीम (SBI Amrit Kalash Scheme) की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2023 को खत्म हो रही है. 400 दिन की इस एफडी स्कीम पर अधिकतम 7.60% का ब्याज दर मिल रहा है. इस स्पेशल FD डिपॉजिट पर मैच्योरिटी ब्याज, टीडीएस काटकर ग्राहकों के खाते में जमा कर दिया जाएगा. टीडीएस इनकम टैक्स के अधिनियम के तहत लागू दर पर लगाया जाएगा. अमृत कलश योजना में प्रीमैच्योर और लोन की सुविधा भी उपलब्ध है.
 

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