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यूटिलिटी

Fixed Deposit मैच्योर होते ही कर लें क्लेम वरना होगा ये नुकसान, RBI ने बदला नियम

FD है लोगों की पहली पसंद
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लोगों के बीच फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) सबसे लोकप्रिय सेविंग  टूल है. अगर आपने भी किसी बैंक में अपनी एफडी कराई है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. अब आपको एफडी मैच्योर होते ही क्लेम कर लेनी चाहिए वरना नुकसान हो सकता है. (Photo : Getty)

करें क्लेम मैच्योर होते ही
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भारतीय रिजर्व बैंक ने एफडी से जुड़ै नियमों में बढ़ा बदलाव किया है. इस बदलाव के बाद अगर आप की एफडी मैच्योर होने के बाद भी क्लेम नहीं होती है और पैसा बैंक के पास पड़ा रहता है तो आपको बचत पर ब्याज का नुकसान उठाना पड़ सकता है.
(Photo : Getty)

क्या कहता है RBI का नियम
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दरअसल RBI ने अपने एक सर्कुलर में कहा है कि कोई एफडी मैच्योर हो जाती है और उसका पेमेंट नहीं होता या वो बिना क्लेम के बैंक के पास ही पड़ी रहती है तो उस पर ब्याज दर बचत खाते के हिसाब से या फिर मैच्योर हो चुकी एफडी पर कॉन्ट्रैक्टेड ब्याज में से जो कम होगी वहीं मिलेगी.
(Photo : Getty)

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हर बैंक पर लागू नियम
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रिजर्व बैंक का कहना है कि ये एक मुख्य दिशानिर्देश है. ये निर्णय हर तरह के बैंकों पर लागू होगा. इसमें कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं.
(File Photo)

क्या होती है एफडी
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एफडी में पहले से तय समय के लिए एक राशि को निवेश कर दिया जाता है. इस पर सामानय बचत की तुलना में थोड़ा बेहतर ब्याज मिलता है. अगर यही निवेश 5 साल या उससे अधिक अवधि के लिए किया जाता है तो टैक्स सेविंग का भी लाभ मिलता है. कहां से ले सकते हैं एफडी
(Photo : Getty)

एफडी ले सकते हैं यहां
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एफडी को किसी भी बैंक से लिया जा सकता है. इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में भी एफडी कराई जा सकती है. एफडी पर निवेश लोन का फायदा उठा सकते हैं लेकिन टैक्स-सेविंग एफडी पर ये सुविधा नहीं मिलती है.
(Photo : Getty)

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