उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह फ्यूचर-रिलायंस सौदे को लेकर 20 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अमेजन की याचिका पर सुनवाई करेगा.
दरअसल, अमेजन ने आठ अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें किशोर बियानी की अगुवाई वाले फ्यूचर समूह पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ किए गए 24,713 करोड़ रुपये के संपत्ति बिक्री सौदे पर लगाई गई रोक को हटा दिया गया था.
इससे पहले, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) ने उच्च न्यायालय में एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी. एकल न्यायाधीश की पीठ ने सिंगापुर आपातकालीन मध्यस्थता (ईए) न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें एफआरएल को रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ 24,713 करोड़ रुपये के सौदे को लेकर कदम बढ़ाने से मना किया गया था.
फ्यूचर समूह की ओर से पेश सीनियर वकील हरीश साल्वे ने न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ को बताया कि सिंगापुर की अदालत में 12 जुलाई से इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू होगी और अनुरोध किया कि इसलिए अपील पर कार्यवाही एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दी जाए.
अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी की ओर से सीनियर वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि अपील पर सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित किए जाने पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है. इसके बाद पीठ ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख तय की.
इससे पहले शीर्ष अदालत ने 22 फरवरी को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) से विलय पर अंतिम आदेश पारित नहीं करने को कहा था. फ्यूचर समूह ने रिलायंस के साथ 24,713 करोड़ रुपये के सौदे के लिए नियामकीय मंजूरी के लिए न्यायाधिकरण का रुख किया था.