scorecardresearch
 
Advertisement
यूटिलिटी

जानें क्या है Green Tax, जिसे आपकी पुरानी गाड़ी पर लगाने की तैयारी कर रही मोदी सरकार!

पुराने वाहनों पर एक और टैक्स
  • 1/7

आम आदमी बजट में टैक्स छूट की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन राहत से पहले केंद्र सरकार ने हर तरह के वाहन पर ग्रीन टैक्स वसूलने का फैसला लिया है. दरअसल, केंद्रीय परिवहन और सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने 8 साल से पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की मंजूरी दे दी है. (Photo: File)

कई राज्यों में पहले से ग्रीन टैक्स लागू
  • 2/7

 वैसे तो कई राज्यों में पहले से ग्रीन टैक्स वसूला जाता है. लेकिन अब केंद्र सरकार ने 8 साल से पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला किया है. नियम को नोटिफाई करने से पहले केंद्र सरकार की ओर से इस प्रस्ताव को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास भेजा जाएगा. प्रस्ताव को अधिसूचित करने से पहले इस मामले में राज्यों से सलाह ली जाएगी. (Photo: File)

क्या होता है 'ग्रीन टैक्स'?
  • 3/7

क्या होता है 'ग्रीन टैक्स'?
सरकार की दलील यह है कि पुराने वाहनों से प्रदूषण ज्यादा होता है, इसलिए प्रदूषण को कम करने के लिए उसपर जो खर्च होगा, उसका कुछ हिस्सा पुराने वाहनों से वसूला जाए. इस टैक्स को 'ग्रीन टैक्स' नाम दिया है. यानी प्रदूषण को कम करने के लिए टैक्स वसूला जाएगा. ग्रीन टैक्स से मिलने वाले राजस्व का उपयोग पर्यावरण संरक्षण में किया जाएगा. (Photo: File)
 

Advertisement
ग्रीन टैक्स का स्लैब
  • 4/7

परिवहन मंत्रालय ने ग्रीन टैक्स लगाने की जानकारी देते हुए बताया कि इस टैक्स से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा. प्रस्ताव के मुताबिक ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स, रोड टैक्स के 10 से 25 फीसदी की दर से लगेगा. (Photo: File)

50 फीसदी तक टैक्स का प्रावधान
  • 5/7

अत्यधिक प्रदूषित शहरों में रजिस्टर्ड गाड़ियों पर सबसे ज्यादा ग्रीन टैक्स (रोड टैक्स का 50%) लगेगा. डीजल और पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियों के लिए अलग-अलग ग्रीन टैक्स स्लैब होगा. हालांकि सीएनजी, एलपीजी, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां पर ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जाएगा. खेती-किसानी से जुड़े वाहनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर को भी ग्रीन टैक्स से बाहर रखा गया है. (Photo: File)

कैसे वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स? 
  • 6/7

कैसे वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स? 
फिटनेस सर्टिफिकेट के रिनुअल के दौरान यह टैक्स वसूला जाएगा. यानी जो भी 8 साल पुराने वाहन हैं, उसके फिटनेस टेस्ट के दौरान अब ग्रीन टैक्स जोड़कर वसूला जाएगा. सरकारी अनुमान के मुताबिक वाहनों से होने वाले प्रदूषण में 65-70 फीसद हिस्सेदारी कमर्शियल वाहनों की होती है. कुल वाहनों में कमर्शियल वाहनों की संख्या करीब 5 फीसद है. (Photo: File)

निजी वाहनों पर 15 साल के बाद ग्रीन टैक्स
  • 7/7

वहीं निजी वाहनों पर 15 सालों के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू करते समय ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा. सार्वजनिक परिवहन के वाहनों जैसे सिटी बसों पर कम ग्रीन टैक्स लगेगा. ग्रीन टैक्स से एकत्र होने वाले राजस्व को अलग खाते में रखा जाएगा. अगर फायदे की बात करें लोग ग्रीन टैक्स की वजह से लोग नए और कम प्रदूषण वाले वाहन अपनाएंगे. (Photo: File)

Advertisement
Advertisement