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यूटिलिटी

दवाइयां और खाना-पीना सस्ता, कार खरीदना हुआ महंगा... GST बैठक में जानिए क्या सस्ता हुआ-क्या महंगा

जीएसटी काउंसिल की बैठक संपन्न
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मंगलवार को जीएसटी काउंसिल (GST Counsil) की बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान किया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई थी और इसमें लिए गए सबसे अहम फैसलों में ऑलनाइन गेमिंग को जीएसटी के दायरे में लाकर 28 फीसदी टैक्स लगाना और कैंसर की दवाइयों से IGST हटाना शामिल है. आइए जानते हैं जीएसटी पर कहां राहत दी गई और क्या-क्या हो गया महंगा?

ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स
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ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स
जीएसटी काउंसिल की बैठक में Online Gaming, हॉर्स रेसिंग, कैसिनो की पूरी कीमत पर 28 फीसदी जीएसटी लगाए जाने का निर्णय किया गया है. ऑनलाइन गेमिंग को जीएसटी कानून के दायरे में लाया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन गेमिंग पर बारी-भरकम जीएसटी लगाने के फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होने के बाद ये निर्णय लिया गया है. चर्चा के दौरान ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का आज के समय में प्रभाव कितना है और इसमें कितना रेवेन्यू जेनरेट हो सकता है. इन सभी पहलुओं पर हर राज्य के साथ चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया है.

कार खरीदना होगा महंगा
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कार खरीदना होगा महंगा
जीएसटी काउंसिल ने कार ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है. बैठक के दौरान गहन विचार-विमर्श के बाद मल्टी पर्पस कारों (MUV) पर 22 फीसदी कंपनसेशन सेस लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जो कि 28 फीसदी जीएसटी के अतिरिक्त होगा. यानी अब इस कैटेगरी की गाड़ियों को खरीदने के लिए ज्यादा खर्च करना होगा. हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बतायासेडान कार पर 22 फीसदी Cess नहीं लगेगा.

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कैंसर की इंपोर्टेड दवा सस्ती
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कैंसर की इंपोर्टेड दवा सस्ती
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में लिए गए अन्य बड़े फैसलों की बात करें तो अब कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगाया जाएगा. यानी ये दवाई सस्ती हो जाएगी. पहले से उम्मीद जताई जा रही थी कि जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में कैंसर की दवा  Dinutuximab का इंपोर्ट सस्ता हो सकता है और सरकार की ओर से इस पर मुहर लगा दी गई. बता दें कि फिलहाल इस पर 12 फीसदी IGST लगता है, जिसे काउंसिल घटकार जीरो कर दिया है. इस दवा का एक डोज 63 लाख रुपये का है. 
 

सिनेमा हॉल में खाना सस्ता
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सिनेमा हॉल में खाना सस्ता
अब से सिनेमा हॉल में फिल्में देखने के शौकीन लोगों के लिए वहां खाना-पीना सस्ता हो जाएगा. दरअसल, बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि सिनेमाहॉल में खाने-पीने के सामान पर GST कटौती का निर्णय लिया गया है. बैठक से पहले सिनेमा हॉल में मिलने वाले फूड एंड बेवरेज पर जीएसटी को 18 फीसदी से कम करके 5 फीसदी किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था. काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है. 

ये फ़ूड आइटम सस्ते
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ये फ़ूड आइटम सस्ते
GST Council की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिन चीजों पर GST में कटौती का ऐलान किया है. उनमें UNCOOKED आइटम पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. यानी अब कच्चे या बिना तले हुए स्नैक्स पेलेट्स को सस्ता कर दिया गया है. इसके अलावा वहीं इमिटेशन, जरी धागा पर टैक्स को 12 फीसदी से कम करते हुए अब 5 फीसदी किया गया है. 

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