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यूटिलिटी

Hallmarking को लेकर ग्राहकों में कंफ्यूजन, जानें- पुरानी ज्वेलरी का अब क्या होगा?

 गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य
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फिलहाल देश के 256 जिलों में अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम लागू हैं. ये अनिवार्य हॉलमार्किंग के नियम 16 जून, 2021 से लागू हैं. इस नियम को लेकर अब देश के ज्वेलर्स नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. क्योंकि देश में अभी हॉलमार्किंग सेंटर की संख्या सीमित है, जबकि डिमांड काफी है. 

फेस्टिव सीजन में ज्वेलरी की डिमांड में बढ़ोतरी
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यही नहीं, फेस्टिव सीजन में ज्वेलरी की डिमांड और बढ़ने वाली है. जिससे देश के हॉलमार्किंग सेंटरों पर और दबाव बढ़ जाएगा. बाजार में ज्वेलरी तभी पहुंच पाएंगी, जब उनकी हॉलमार्किंग हो जाएगी. इस पूरी प्रक्रिया में देरी होगी, लिहाजा ग्राहक और दुकानदार दोनों को देरी का अंजाम भुगतना होगा.

देश में कुल 978 हॉलमार्किंग सेंटर
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मौजूदा समय में देश में कुल 978 हॉलमार्किंग सेंटर हैं, जबकि BIS के पास 112 अप्लीकेशन पेंडिंग हैं. यानी देश में हॉलमार्किंग सेंटर की जरूरत इससे कहीं ज्यादा है. ज्वेलर्स को अब नई ज्वेलरी के साथ-साथ पुरानी ज्वेलरी को हॉलमार्किंग करवानी होगी. इस बात को लेकर ग्राहकों में भी कंफ्यूजन है. 

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पुरानी ज्वेलरी का क्या होगा?
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लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि उनके पास जो सोना या सोने की ज्वेलरी रखी है उसका क्या होगा? वो जानना चाहते हैं कि क्या उसकी भी हॉलमार्किंग करवानी होगी? लेकिन ग्राहक को घबराने की जरूरत नहीं है. अगर आपके घर में भी पुरानी ज्वेलरी है तो उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है. घर में रखी ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग जरूरी नहीं है. 

ज्वेलर के लिए नया नियम
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यह नियम केवल ज्वेलर के लिए है, क्योंकि उनके पास पहले की बनी बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी बिक्री के लिए दुकान-शोरूम में मौजूद हैं, उसे वो अब बिना हॉलमार्क नहीं बेच सकते. सरकार ने साफ कर दिया है कि ज्वेलर्स ग्राहकों से बगैर हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी वापस खरीद सकते हैं. यानी लोगों के पास रखे सोने की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग के नियमों का कोई असर नहीं होगा. 

बिना हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी क्या होगा?
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बता दें, गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम केवल ज्वेलर्स के लिए हैं. वो ग्राहकों को बिना हॉलमार्किंग वाली गोल्ड ज्वेलरी नहीं बेच सकते. अगर ग्राहक के पास पहले से बिना हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उसे पहले की तरह बेचा जा सकता है. 
 

घर में रखे सोने से लोन भी ले सकते हैं
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इसके साथ ही एक दुविधा गोल्ड लोन को लेकर भी लोगों के मन में है. लेकिन इसको लेकर भी नियम एकदम साफ हो गए हैं. ग्राहक पहले की तरह ही बिना किसी दिक्कत के गोल्ड लोन ले सकेंगे. गोल्ड गिरवी रखकर लोन लेते गोल्ड की हॉलमार्किंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

HUID बेहद जरूरी
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दरअसल, जेवर पर हॉलमार्किंग एक तरह से यूनिक आईडी होगी जिसे तकनीकी भाषा में हॉलमार्किंग यूनिक आईडी या HUID के नाम से जाना जाएगा. यह एचयूआईडी (HUID) उस दुकान से जुड़ी होगी जहां से जेवर बेचा जाएगा. यह यूनिक आईडी उस हॉलमार्किंग सेंटर भी जुड़ी होगी जहां से शुद्धता का ठप्पा लगेगा. 
 

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