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यूटिलिटी

इनकम टैक्स की नई वेबसाइट पर ऐसे अप्लाई-डाउनलोड करें ‘Instant PAN’

नई साइट से पाएं Instant PAN
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इनकम टैक्स विभाग ने ई-रिटर्न दाखिल करने के लिए अपनी नई वेबसाइट www.incometax.gov.in  लॉन्च कर दी है. साथ ही इस वेबसाइट पर कई सारी सुविधाएं भी दी गई हैं जिनमें से एक है ‘Instant PAN’ की सुविधा. यहां जानिए कि इसके लिए नई साइट पर अप्लाई या इसे डाउनलोड कैसे करें. (File Photo : Aajtak)

जाएं Our Services पर
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सबसे पहले इनकम टैक्स की नई वेबसाइट पर जाएं और उसके बाद नीच स्क्रोल करके Our Services पर क्लिक करें. इसके बाद आपको कुछ Tiles दिखेंगे, इसे स्क्रोल करके नीचे जाएं और Show More पर क्लिक करें.

क्लिक करें  Instant E-PAN पर
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Show More पर क्लिक करने के बाद आपको एक Instant E-PAN का Tile दिखेगा. इस पर क्लिक करने के बाद जो पेज आएगा, उस पर आपको Get New E-PAN पर क्लिक करना होगा. 
 

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आधार नंबर या पैन नंबर डालें
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Get New E-PAN पर क्लिक करने के बाद आपसे से आधार नंबर या पैन एनरॉल नंबर मांगा जाएगा. केवल वही आधार नंबर काम आएगा जो मोबाइल नंबर से लिंक्ड होगा.

OTP डालें
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मोबाइल नंबर के बाद आपको नीचे शर्तो को स्वीकार करने वाले बॉक्स पर क्लिक करना होगा. उसके बाद OTP आएगा. OTP डालने के बाद Continue पर क्लिक करें और फिर अपनी डिटेल्स चेक करें.

ई-मेल आईडी डालें
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डिटेल्स चेक करने के बाद आपको अपनी ई-मेल आईडी देनी होगी. इसके बाद इसे Confirm करना होगा. इसके बाद आपको Instant PAN का मेल आ जाएगा.

बातें ध्यान रखने की..
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सबसे अहम बात ये है कि  Instant PAN का उपयोग केवल वही लोग कर सकते हैं जिन्हें कभी PAN संख्या मिली नहीं है. जिनका आधार और मोबाइन नंबर आपस में लिंक है. पैन अप्लाई करते वक्त वह व्यक्ति अवयस्क नहीं है और उसके आधार कार्ड पर पूरी जन्म तिथि है.
 

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