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यूटिलिटी

बढ़ी ‘विवाद से विश्वास’ योजना की समयसीमा, अब इस तारीख तक करें भुगतान

31 मार्च तक कर सकते हैं घोषणा
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आयकर विभाग ने विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 के तहत प्रत्यक्ष कर से जुड़ी जानकारियों की घोषणा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है. पहले लोगों को इसके लिए 28 फरवरी 2021 तक का समय दिया गया था.
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भुगतान की तारीख भी बढ़ी
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इतना ही नहीं आयकर विभाग ने योजना के तहत कर इत्यादि का भुगतान करने की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी है. अब Tax Payers 30 अप्रैल 2021 तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के योजना के तहत अपने कर का भुगतान कर सकते हैं.


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सवा लाख मामलों में चुना ‘विवाद से विश्वास’ का रास्ता
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देश की विभिन्न अदालतों और कानूनी मंचों पर 5,10,491 आयकर मामले लंबित पड़े हैं. इनमें से अब तक 1,25,144 मामलों में लोगों ने ‘विवाद से विश्वास’ योजना का रास्ता अपनाया है. यह कुल मामलों का करीब 24.5 प्रतिशत है.
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योजना से आएगा 97,000 करोड़ रुपये का कर
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इन 1,25,144 लंबित कर मामलों का निपटारा होने के बाद सरकार को 97,000 करोड़ रुपये का फंसा हुआ कर वापस मिलेगा.
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विवाद से विश्वास में Tax Payers को ये फायदा
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इस योजना में Tax Payers को कर, ब्याज, जुर्माना या शुल्क से जुड़े विवादित मामलों के एसेसमेंट और री-एसेसमेंट के ऑर्डर पर विवादित कर के 100% प्रतिशत भुगतान और विवादित जुर्माने या ब्याज के 25% भुगतान का समाधान देता है.
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