त्योहारी सीजन की शुरुआत होने वाली है. इसके लिए रेलवे ने भी कमर कस ली है. रेलवे की ओर से कई स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है तो वहीं यात्रियों के लिए भी कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.
इसे नहीं मानने वालों को जुर्माने या कारावास की भी नौबत आ सकती है. रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यात्रा के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है.
वहीं, मास्क को सिर्फ फैशन के लिए पहनने वालों पर भी कार्रवाई होगी. इसके अलावा कोविड पॉजिटिव घोषित किए जाने के बावजूद रेलवे स्टेशन या ऐसे ही अन्य क्षेत्र में प्रवेश करना और ट्रेन में चढ़ना भी कार्रवाई के दायरे में आता है.
रेलवे की गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना वायरस की जांच कराए जाने के बाद रिपोर्ट आने से पहले ही रेलवे स्टेशन या ऐसे ही क्षेत्र में प्रवेश करने या ट्रेन पर चढ़ने वालों पर जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य जांच टीम द्वारा यात्रा की इजाजत नहीं देने के बावजूद ट्रेन में सवार होना और सार्वजनिक स्थल पर जानबूझ कर थूकना या पेशाब अथवा शौच करना भी सजा के दायरे में आता है.
रेलवे के मुताबिक ऐसी गतिविधियां जो रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में गंदगी फैलाती हों या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हों, ऐसे मामलों में भी कार्रवाई की जा सकती है.