LIC का कहना है कि उसने क्लेम सेटलमेंट की प्रोसेस में ग्राहकों को राहत दी है. ताकि कोरोना काल में उनका काम आसानी से हो जाए. मौजूदा हालत में डेथ क्लेम को तेजी से निपटाने के लिए उसने कई अन्य छूट दी है. यदि किसी की मृत्यु अस्पताल में होती है तो उसे नगर निगम के मृत्यु प्रमाणपत्र के अलावा अन्य तरह के दस्तावेज देने की अनुमति होगी.
(Photos: File)
अस्पताल में मौत होने के संदर्भ में मृत्यु प्रमाणपत्र के तौर पर अब डिस्चार्ज का कागज या डेथ समरी जिसमें मृत्यु की तारीख और समय स्पष्ट लिखा हो. इस प्रमाणपत्र को किसी सरकारी या कर्मचारी राज्य जीवन बीमा निगम, सशस्त्र सेना, कॉरपोरेट अस्पताल से जारी होना चाहिए. इस पर LIC के कार्यालय में किसी 10 साल से अधिक अनुभव वाले डेवलपमेंट ऑफिसर के काउंटर साइन होना चाहिए. इसके साथ अंतिम संस्कार या सुपुर्दे ए खाक का प्रमाण भी देना होगा.
इसके अलावा अन्य तरह के मामलों में ग्राहकों को नगर निगम द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र पहले की तरह ही देना होगा. साथ में अंतिम संस्कार का प्रमाण भी देना होगा. इसके अलावा अन्य सहूलियत भी LIC ने दी है.
अभी तक ग्राहकों को क्लेम सेटलमेंट के लिए पॉलिसी से जुड़े दस्तावेज सर्विस ब्रांच में जमा कराने होते थे. इसमें आ रही दिक्कतों को देखते हुए LIC ने ग्राहकों को अपने नजदीक के किसी भी दफ्तर में दस्तावेज जमा कराने की छूट दे दी है.
कैपिटल रिटर्न वाली पॉलिसियों में ग्राहकों को लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है. अब ऐसी पॉलिसियों में जिनका रिटर्न 31 अक्टूबर 2021 तक होना है उन्हें इस सर्टिफिकेट को जमा करने से छूट दे दी गई है. इसके अलावा उसने वीडियो कॉल के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट प्रोक्योरमेंट की भी शुरुआत की है.