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यूटिलिटी

Voter ID card: नहीं है वोटर आईडी कार्ड, फिर भी आप डाल सकते हैं वोट, जानें- कैसे

Aadhaar Card
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Aadhaar Card: यह डॉक्युमेंट आज के समय में हर किसी के पास होता है. निर्वाचन आयोग के मुताबिक Aadhaar Card वोट देने के लिए एक वैलिड डॉक्युमेंट है और आप इसके जरिए वोट दे सकते हैं.

Passport
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Passport: इस डॉक्युमेंट की जरूरत वैसे तो भारत से बाहर दूसरे देशों में जाने के लिए किया जाता है लेकिन यह भी एक वैलिड डॉक्युमेंट है. अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप मतदान कर सकते हैं.

PAN Card
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PAN Card: अगर आपके पास PAN Card है तो भी आप वोट दे सकते हैं. मतदान करने के लिए यह भी Voter ID Card का एक मान्य विकल्प है.
 

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Driving License
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Driving License: यह डॉक्युमेंट आपको सड़क पर वाहन चलाने का लाइसेंस देता है लेकिन आप इस प्रुफ के साथ वोट दे सकते हैं.

MNREGA Job Card
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MNREGA Job Card: अगर आपके पास यह डॉक्युमेंट है तो भी आप वोट दे सकते हैं.

Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office
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Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office: अगर आपके पास किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस का पासबुक है, जिसमें आपकी फोटो लगी हुई है तो आप मतदान कर सकते हैं. इसके अलावा केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ PSUs/ पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किया गया आईडी कार्ड (फोटो लगी होनी चाहिए), NPR के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, लेबर मिनिस्ट्री की स्कीम के तह इश्यू किया गया हेल्थ इंश्योरेंस स्माार्ट कार्ड, फोटो लगा हुआ पेंशन डॉक्युमेंट, सांसदों/ विधायकों और विधान पार्षदों को जारी किया गया पहचान पत्र भी वोटिंग के लिए मान्य है. 
 

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