बीते बुधवार को श्रम सुधार से जुड़े तीन प्रमुख विधेयक को सदन से मंजूरी मिली है. इन तीनों विधेयक में असंगठित क्षेत्र में नौकरी करने वालों के लिए अहम सुविधाएं दी गई हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही 3 सुविधाओं के बारे में..
-कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत अधिकतम संभावित कामगारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का अधिकार देने के प्रयास किए गए हैं. ईएसआईसी की सुविधा अब सभी 740 जिलों में उपलब्ध कराई जाएगी. वर्तमान में, यह सुविधा केवल 566 जिलों में दी जा रही है.
-इसके अलावा रिस्की काम वाले संस्थान या कंपनी को भी अनिवार्य रूप से ईएसआईसी से संबद्ध किए जाएंगे, चाहे इनमें केवल एक ही कामगार हो. ईएसआईसी का सदस्य बनने का विकल्प 10 से कम कामगारों वाले प्रतिष्ठानों को भी दिया जा रहा है.
-कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की कवरेज 20 कामगारों वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगी. 20 से कम कामगारों वाले प्रतिष्ठानों को भी ईपीएफओ में शामिल होने का विकल्प दिया जा रहा है.
रोज़गार पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है रोज़गार के बारे में सूचना प्राप्त करना. इसी लक्ष्य से 20 या उससे अधिक कामगारों वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में रिक्त पदों की सूचना दें. यह सूचना ऑनलाइन पोर्टल पर दी जाएगी.