केंद्र सरकार ने 2004 में नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की शुरुआत की थी. इसके तहत एनपीएस अकाउंट खोलकर इसमें पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन देना होता है. वहीं, सरकार की ओर से भी कंट्रीब्यूट किया जाता है.
अब सरकार ने एनपीएस खाताधारकों के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत की है. इस सुविधा के तहत जो अपने खाते में नॉमिनी को बदलना चाहते हैं, वे यह काम ऑनलाइन कर सकते हैं.
कहने का मतलब ये है कि खाताधारक को इसके लिए फिजिकली नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं होगी. हाल ही में पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए (PFRDA) ने इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है.
—ऑनलाइन नॉमिनेशल में बदलाव के लिए सबसे पहले अपने CRA सिस्टम को लॉगिन को क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करना होगा.
— इसके बाद ‘डेमोग्राफिक चेंजेज’ मेनू के तहत ‘अपडेट पर्सनल डिटेल्स’ विकल्प का चयन करना होगा.
— इसके अगले स्टेप में नॉमिनी डिटेल add/update करने के विकल्प का चयन करना होगा.
— इसके बाद एनपीएस खाताधारक को नॉमिनी का नाम, नॉमिनी के साथ रिलेशनशिप और अन्य जानकारियां सबमिट करनी होगी.
— इसके बाद खाताधारक को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन-टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा, जिसे सबमिट करना होगा.
— इसके अगले स्टेप में खाताधारक को ई-साइन विकल्प का चयन करके परिवर्तनों को प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी.
— यहां उसे आधार / वर्चुअल आईडी दर्ज करना होगा और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा.