किसी भी पेंशनभोगी के लिए पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) एक बेहद जरूरी दस्तावेज होता है. इसके जरिए पेंशनभोगी अपने पेंशन का लेखा—जोखा जान सकता है. लेकिन कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें लोगों ने इस जरूरी दस्तावेज की मूल प्रति को कहीं खो दिया है. ऐसे केंद्रीय नागरिक पेंशनभोगी के लिए एक अच्छी खबर है.
दरअसल, केंद्रीय नागरिक पेंशनभोगी अब अपने पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को ‘डिजिलॉकर’ में सुरक्षित रख सकते हैं. सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने यह पाया कि कई पेंशनभोगियों ने समय के साथ अपने पीपीओ की मूल प्रति को कहीं खो दिया. यही वजह है कि फैसला किया गया है.
बयान में कहा गया है कि पीपीओ की अनुपस्थिति में इन पेंशनभोगियों को अपने रिटायरमेंट के बाद कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. उन्हें इधर उधर न भटकना पड़े, इसलिए ये सुविधा दी जा रही है.
इसके अलावा हाल में रिटायर्ड हुए अधिकारियों के लिए कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पीपीओ की कागजी प्रति पाने में भी समस्या थी. इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है.
बहरहाल, इस सुविधा से पेंशनर डिजिलॉकर में पीपीओ को स्टोर कर सकेंगे और जब चाहे इसकी ताजा कॉपी का प्रिंटआउट निकाल सकेंगे. इस पहल से पेंशनर के PPO का स्थायी रिकॉर्ड डिजिलॉकर में रहेगा.