केंद्र सरकार ने एक जून 2021 से सोने की ज्वेलरी में शत प्रतिशत हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया था. सरकार ने अब ज्वेलर्स के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत की है. ऐसी व्यवस्था की जा रही है, ताकि देश भर के ज्वेलर्स को ज्वेलरी की हॉलमार्किंग कराने में कोई दिक्कत नहीं हो.
दरअसल, केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने ज्वेलर्स के रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत की है. इसके साथ हॉलमार्किंग केन्द्रों की मान्यता और मान्यता का नवीकरण भी आसान हो गया है.
रामविलास पासवान ने कहा कि ऑनलाइन मॉड्यूल्स से ज्वेलर्स और उन उद्यमियों के लिए व्यापार करना सुगम होगा, जिन्होंने हॉलमार्किंग केन्द्रों की स्थापना की है या जो इनकी स्थापना करना चाहते हैं.
उन्होंनें कहा कि हॉलमार्किंग अनिवार्य होने के कारण रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आगे आने वाले ज्वेलर्स की संख्या 5 लाख तक जाने की उम्मीद है, जो वर्तमान में लगभग 31000 के स्तर पर है. ज्वेलर्स अब रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन और आवश्यक शुल्क जमा करने की प्रक्रियाएं ऑनलाइन माध्यम से पूरी कर सकेंगे.
खास बात यह है कि आवेदन को प्रोसेस करने में किसी प्रकार का ह्यूमन इंटरफेस नहीं होगा. कोई ज्वेलर जैसे ही अपेक्षित शुल्क के साथ आवेदन जमा करेगा, उसे रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा. रजिस्ट्रेशन नंबर की सूचना देते हुए उसे एक मेल और एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा. इस रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करके वह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेगा.