scorecardresearch
 
Advertisement
यूटिलिटी

Tax सेविंग के लिए बचे हैं केवल 7 दिन, फटाफट यहां लगाएं पैसे और बचा लें गाढ़ी कमाई

टैक्स बचाने के लिए करें निवेश
  • 1/6

चालू वित्त वर्ष खत्म होने वाला है और इसमें महज सात दिन बचे हैं. ऐसे में अगर आपको टैक्स सेविंग (Tax Saving) करनी है, तो फटाफट कुछ जरूरी इन्वेस्टमेंट (Investment) करना चाहिए. टैक्स बचाने के लिए निवेश करने की आखिरी तिथि 31 मार्च 2023 है, यानी FY2022-23 के लिए Tax Saving करनी है तो फिर इस तारीख तक ही विभिन्न योजनाओं में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. 

टैक्स बचाने के लिए निवेश के कई विकल्प मौजूद
  • 2/6

टैक्स बचाने के लिए निवेश के कई विकल्प मौजूद
अब बात आती है कि टैक्स सेविंग के लिए पैसे कहां इन्वेस्ट किए जाएं. तो बता दें आपके पास ऐसे कई ऑप्शन हैं, जिनमें सबसे ऊपर FD, NPS, PPF, Insurance आते हैं. आप इनमें से किसी में भी अपने पैसे तय तारीख से पहले लगातार अपनी गाढ़ी कमाई को बचा सकते हैं. एक ओर जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक के बाद एक रेपो रेट में बढ़ोतरी की है, तो उसकी क्रम में बैंकों ने भी अपने कर्ज की दरें बढ़ा दी हैं. लेकिन, इस बीच तमाम बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों में इजाफा करते हुए राहत दी है. 

FD में रिटर्न के साथ टैक्स छूट तक
  • 3/6

FD में रिटर्न के साथ टैक्स छूट तक 
फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) आज के समय में टैक्स सेविंग्स के लिए सबसे बेहतर विकल्प बन चुका है. इसमें किए गए निवेश का लॉक इन पीरियड पांच साल का होता है. इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं. एक वित्त वर्ष में निवेशक को 1.50 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल जाती है. सीनियर सिटिजंस के लिए एफडी और भी बेहतर साबित होता है, क्योंकि उन्हें इसके तहत 8 फीसदी याा इससे अधिक का ब्याज मिल जाता है. यानी एफडी में इन्वेस्ट करके आप टैक्स बचाने के साथ ही जोरदार रिटर्न भी पा सकते हैं. 

Advertisement
PPF बेहतर विकल्प
  • 4/6

PPF बेहतर विकल्प
निवेश का अगला विकल्प है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ (PPF). इसकी खासियत ये है कि इस सरकारी स्कीम में रिटर्न की गारंटी खुद  सरकार देती है. वित्त वर्ष की हर तिमाही से पहले पीपीएफ पर ब्याज दरें निर्धारित की जाती हैं. फिलहाल इसमें सालाना आधार पर 7.1 फीसदी ब्याज मिल रहा है. इस स्कीम में निवेश करके भी 80C के तहत सलाना 1.50 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. इसमें निवेशक 15 वर्षों के लिए निवेश कर सकते हैं. हालांकि, पीपीएफ में एक वित्त वर्ष में ज्यादा से ज्यादा 1.50 लाख रुपये निवेश किया जा सकता है. 

NPS में 2 लाख तक टैक्स छूट
  • 5/6

NPS में 2 लाख तक टैक्स छूट
Tax Saving के लिए अगले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करें तो नेशनल पेंशन फंड (National Pension System- NPS) एनपीएस चुन सकते हैं. इस स्कीम में निवेश करके आप एक वित्त वर्ष में दो लाख रुपये तक टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं. 1.50 लाख रुपये की छूट इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत मिलती है, तो वहीं एनपीएस के टियर 1 खाते में योगदान देने पर 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट 80CCD (1B) के तहत मिल जाती है. 

Insurance में निवेश 
  • 6/6

Insurance में निवेश 
आप लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं. इंश्योरेंस न सिर्फ मुश्किल की घड़ी में आपको सुरक्षा देने का काम करता है, बल्कि टैक्स बचाते हुए आपकी गाढ़ी कमाई को भी बचाने का काम करता है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत करदाता यदि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरता है, तो एक वित्तीय वर्ष में उसके लिए टैक्स छूट का दायरा 25 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक होता है.

इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में Section 10(10D) के तहत बीमा मेच्योरिटी या बीमा क्लेम पर टैक्स छूट मिलती है. यहां ध्यान रखें कम-से-कम 2 साल तक एक्टिव रहने वाली Life Insurance Policy पर ही Tax Benefit मिलता है.  अगर आप किसी Annuity Plan के प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो भी आप 80C के तहत टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं. 

Advertisement
Advertisement