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यूटिलिटी

आपने गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाई? यहां पाएं हर छोटी जानकारी...

क्या होती है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
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ये आम नंबर प्लेट से अलग होगी है और एल्युमीनियम की बनी होती है. इसे आपकी गाड़ी पर रिपिट से लगाया जाता है ना कि पेच से कसा जाता है, इसका मतलब यदि कोई इससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो ये निकलेगी नहीं बल्कि टूट जाएगी. अगली स्लाइड में जानें कैसे पता करें कि आपकी नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी है या नहीं?
(Photo: Getty Images/File)

ये खास बातें होती हैं इस नंबर प्लेट में
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किसी भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में बाएं तरफ क्रोमियम बेस अशोक चक्र का होलोग्राम हॉट स्टाम्प किया जाता है. इसमें इंडिया लिखा होता है. इसी के साथ हर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की 10 अंकों की स्थायी पहचान संख्या होती है जो इलेक्ट्रोनिक डेटाबेस में आपके वाहन नंबर के साथ जुड़ी होती है. इसी पिन नंबर के साथ आपके वाहन की जानकारी जैसे कि इंजन नंबर, चेसिस नंबर भी डेटाबेस से जुड़ जाती है. साथ ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के जो डिजिट होते हैं उन पर भी एक हॉट स्टाम्प शीट लगी होती है जिस पर 45 डिग्री के एंगल पर ‘India’ लिखा होता है. 
(Photo: Getty Images/File)

क्यों जरूरत है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की?
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आपके वाहन में पुरानी पेच से लगाई जाने वाली नंबर प्लेट को बदलना बहुत आसान था. ऐसे में जब भी वाहन चोरी होता है तो चोर सबसे पहले नंबर प्लेट बदलते हैं और पुलिस के लिए गाड़ी को ट्रैक करना मुश्किल होता है. नई नंबर प्लेट रिपिट से लगती हैं इसिलए इन्हें बदलना मुश्किल है. साथ ही ये इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस से जुड़ी होती हैं ऐसे में पुलिस के लिए इनकी पहचान करना आसान होता है.
(Photo: Getty Images/File)

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कौन जारी करता है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट?
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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को परिवहन विभाग जारी करता है. इसे वाहनों के अधिकृत विक्रेता या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी वेंडर के पास से लिया जा सकता है. जब आप अपने वाहन से जुड़ी कई जानकारियां देते हो तब आपको ये नंबर प्लेट जारी की जाती है. ऐसे में नकली नंबर प्लेट बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. अप्रैल 2019 के बाद देश में बिकने वाले वाहनों ये पहले से लग कर आती है और इसकी लागत आपकी गाड़ी की लागत में शामिल है. जबकि उसके पहले के वाहनों में ये आपको लगवानी है अन्यथा आप पर जुर्माना लग सकता है.
(Photo: Getty Images/File)

कितनी लागत या कितना जुर्माना
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नई गाड़ियों की कीमत में तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की लागत जुड़कर आती है. वहीं पुरानी गाड़ियों में दोपहिया वाहनों के लिए यह 400 रुपये तक और कार इत्यादि के लिए 1100 रुपये तक की पड़ती है. इसकी कीमतें राज्य सरकारों के निर्णय पर निर्भर करती है. इतना ही नहीं अगर आपने इसे अब तक अपनी गाड़ी में नहीं लगवाया है तो लगवा लीजिए वरना राज्य सरकारों ने इसके लिए 5,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना तय किया है. नोएडा में तो 15 अप्रैल के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने वाले वाहनों पर 5,500 रुपये का जुर्माना लगेगा.
(Photo: Getty Images/File)

कहां से मिलेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट?
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उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोग bookmyhsrp.com से अपने वाहन के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ऑर्डर कर सकते हैं जो घर डिलिवर हो जाएगी जिसे आप किसी भी वाहन डीलर से लगवा सकते हैं. इतना ही नहीं इसे सरकार के आरटीओ ऑफिस या अधिकृत डीलर से भी लिया जा सकता है.
(Photo: Getty Images/File)

ऑनलाइन खरीदने के लिए क्या-क्या जानकारी चाहिए?
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अगर आप अपने वाहन के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ऑनलाइन बुक करा रहे हैं तो फिर आपको अपने नाम के साथ-साथ वाहन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, पता, गाड़ी के ईंधन का प्रकार और कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा. अगर आपका वाहन निजी वाहन है तो आपको bookmyhsrp.com पर नॉन-ट्रांसपोर्ट कैटेगरी पर क्लिक करना होगा और अपनी जानकारी देनी होगी. आपके पंजीकृत नंबर पर यूजरनेम और पासवर्ड आएगा उससे लॉगइन करने के बाद पेमेंट करना होगा और जब आपकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तैयार हो जाएगी तो आपके पास मेसेज आ जाएगा. आप इसके होम डिलिवरी का विकल्प भी चुन सकते हैं.
(Photo: Getty Images/File)

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