scorecardresearch
 
Advertisement
यूटिलिटी

इनकम टैक्स बचाने के लिए लास्ट मिनट में लेना चाहते हैं म्यूचुअल फंड, तो वेट ना करें 31 मार्च का

पहले 31 मार्च तक कर सकते थे सेविंग
  • 1/6

पहले आप इनकम टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स (ELSS) में 31 मार्च तक सेविंग कर सकते थे. लेकिन 1 फरवरी 2021 के बाद से इन स्कीम में यूनिट अलॉटमेंट के नियम बदल गए हैं, इसलिए अब ऐसा नहीं हो सकता.
(Photo:File)

पैसा खाते में आने के बाद होगा अलॉटमेंट
  • 2/6

नए नियमों के हिसाब से अब म्यूचुअल फंड में यूनिट अलॉटमेंट तभी हो सकता है जब निवेशक की ओर से भेजा गया पैसा संबंधित स्कीम के खाते में पूरी तरह से पहुंच जाए. आपके बैंक खाते से स्कीम के खाते में पैसा पहुंचना आप किस बैंक से लेनदेन कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है.
(Photo:File)

कितना वक्त लेता है आपका बैंक
  • 3/6

सबसे पहले आप ये पता लगाएं कि आपका बैंक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास पैसा भेजने में कितना वक्त लेता है. मान लीजिए आप अगर 31 मार्च को ELSS के लिए पेमेंट करते हैं तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी के बाद में पहुंचेगा और इस तरह आपका निवेश अगले वित्त वर्ष में काउंट होगा ना कि इस वित्त वर्ष में और आप अपनी टैक्स सेविंग नहीं कर पाएंगे.
(Photo:File)

Advertisement
इन बैंकों से पहुंचता है उसी समय पैसा
  • 4/6

अगर आपका खाता एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक में है और आप ELSS के लिए इनसे पेमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ी राहत है क्योंकि इन बैंकों से म्यूचुअल फंड कंपनियों के स्कीम खातों में पैसा तत्काल पहुंच जाता है.
(Photo:File)

होली की छुट्टी का रखें ध्यान
  • 5/6

इस बार सोमवार 29 मार्च को होली का त्यौहार है. उस दिन अधिकतर बैंक बंद रहेंगे. इसलिए अगर आप लास्ट मिनट निवेश का प्लान कर रहे हैं तो होली को ध्यान में रखकर प्लान करें.
(Photo:File

80 सी में बचा सकते हैं डेढ़ लाख तक
  • 6/6

इनकम टैक्स कानून की धारा 80सी के तहत आप अधिकतर 1.50 रुपये की सेविंग पर टैक्स सेविंग कर सकते हैं. इसमें बीमा, ELSS और अन्य स्मॉल सेविंग्स स्कीम की बचत शामिल होती है.
(Photo:File)

Advertisement
Advertisement