पहले आप इनकम टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स (ELSS) में 31 मार्च तक सेविंग कर सकते थे. लेकिन 1 फरवरी 2021 के बाद से इन स्कीम में यूनिट अलॉटमेंट के नियम बदल गए हैं, इसलिए अब ऐसा नहीं हो सकता.
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नए नियमों के हिसाब से अब म्यूचुअल फंड में यूनिट अलॉटमेंट तभी हो सकता है जब निवेशक की ओर से भेजा गया पैसा संबंधित स्कीम के खाते में पूरी तरह से पहुंच जाए. आपके बैंक खाते से स्कीम के खाते में पैसा पहुंचना आप किस बैंक से लेनदेन कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है.
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सबसे पहले आप ये पता लगाएं कि आपका बैंक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास पैसा भेजने में कितना वक्त लेता है. मान लीजिए आप अगर 31 मार्च को ELSS के लिए पेमेंट करते हैं तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी के बाद में पहुंचेगा और इस तरह आपका निवेश अगले वित्त वर्ष में काउंट होगा ना कि इस वित्त वर्ष में और आप अपनी टैक्स सेविंग नहीं कर पाएंगे.
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अगर आपका खाता एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक में है और आप ELSS के लिए इनसे पेमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ी राहत है क्योंकि इन बैंकों से म्यूचुअल फंड कंपनियों के स्कीम खातों में पैसा तत्काल पहुंच जाता है.
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इस बार सोमवार 29 मार्च को होली का त्यौहार है. उस दिन अधिकतर बैंक बंद रहेंगे. इसलिए अगर आप लास्ट मिनट निवेश का प्लान कर रहे हैं तो होली को ध्यान में रखकर प्लान करें.
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