एक्सिस बैंक ने खुदरा ग्राहकों को अपनी तरह के पहले ऑफर की पेशकश करते हुए टर्म डिपॉजिट पर प्री-मेच्योर पेनल्टी से छूट प्रदान की है. अन्यथा टर्म डिपॉजिट योजनाओं को तय अवधि से पहले बंद करने पर ग्राहक को जुर्माना देना होता है.
कब से है लागू
एक्सिस बैंक ने सोमवार को आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि अब से दो वर्ष से अधिक अवधि वाली टर्म जमा योजनाओं (एफडी और आरडी) पर अब ग्राहकों को ‘प्री-मेच्योर पेनल्टी’ (तय अवधि से पहले योजना को बंद करना) नहीं देनी होगी. यह छूट 15 दिसंबर 2020 के बाद जारी सभी फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) और सावधि जमा (आरडी) योजनाओं पर लागू होगी.
भविष्य में कोविड-19 जैसी जरूरत के वक्त मिलेगी मदद
बीते साल कोरोना वायरस ने लोगों को बहुत मुश्किल दिन दिखाए. ऐसे में लोगों की बचत उनके काम आयी. आम तौर पर एफडी तोड़ते समय ग्राहकों को ‘प्री-मेच्योर पेनल्टी’ की बहुत चिंता होती है. ऐसे में बैंक की यह पेशकश उन्हें जरूरत के वक्त मदद करेगी. बयान में बैंक ने कहा कि इससे ग्राहकों के बीच लंबी अवधि की निवेश योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही उन्हें अचानक जरूरत पड़ने पर अपनी जमा पूंजी के इस्तेमाल को लेकर डर भी नहीं लगेगा.
क्या हैं नियम-शर्तें
बैंक ने कहा कि किसी भी दो वर्ष से अधिक अवधि वाली टर्म जमा योजना के ग्राहक इस छूट का लाभ उठा सकेंगे. इसके लिए उन्हें अपनी एफडी या आरडी को 15 महीने तक चालू रखना होगा. 15 महीने की अवधि पूरा होने के बाद यदि ग्राहक अपनी एफडी या आरडी तोड़ता है तो उसे किसी तरह की प्री-मेच्योर पेनल्टी नहीं देनी होगी.
पहली निकासी पर भी जुर्माने से छूट
बैंक के एफडी और आरडी के ग्राहक यदि जमा योजना के मूलधन के 25 प्रतिशत तक के बराबर पहली निकासी करते हैं, तो इसके लिए भी उनसे कोई जुर्माना वसूला नहीं जाएगा. बैंक के कार्यकारी उपाध्यक्ष (खुदरा ऋण एवं प्रत्यक्ष बैंकिंग उत्पाद) प्रवीण भट्ट ने इस बारे में कहा, ‘‘ समय के हिसाब से ग्राहकों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बैंक हमेशा नए समाधान लाने की दिशा में काम करता है. यह भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है.