देश में एक तरफ कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ लोगों को कोरोना टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर सरकारें और प्रशासन कई तरह के कदम उठा रहे हैं. दिल्ली में भी एक स्थानीय निकाय ने ऐसा ही कदम उठाया है जो कोरोना टीका लगवाने वालों को संपत्ति कर पर 5% की छूट दे रहा है. जानें इससे जुड़े नियम
नॉर्थ एमसीडी ने उठाया कदम
उत्तरी दिल्ली नगर निगम (NDMC) के मेयर जय प्रकाश ने बताया कि जो भी 45 साल से ऊपर का व्यक्ति अपना और अपने परिवार के सदस्यों का कोविड टीकाकरण कराएगा उसे संपत्ति कर भरने पर 5% की अतिरिक्त छूट मिलेगी. इसका मतलब ये हुआ कि जिसे 15% की छ्रट मिल रही है वह बढ़कर 20% हो जाएगी.
गिरधर मैटरनिटी अस्पताल में 24 घंटे टीकाकरण
उत्तरी दिल्ली नगर निगम का गिरधर लाल मैटरनिटी अस्पताल 24 घंटे कोविड टीकाकरण करने वाला दिल्ली का पहला अस्पताल बन गया है. NDMC के आंकड़ों के मुताबिक कुल 51 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अब तक 80,658 लोगों को टीका लगाया गया है. वहीं लोग ज्यादा से ज्यादा टीका लगवाएं इसके लिए NDMC ने ये नायाब योजना शुरू की है.
अपलोड करना होगा सर्टिफिकेट
NDMC के मेयर जय प्रकाश ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट पाने के लिए 45 या इससे ऊपर की उम्र वाला कोई व्यक्ति अगर टीका लगवाता है तो वो अपना और सभी परिजनों का सर्टिफिकेट भी अपलोड करेगा. इससे NDMC का राजस्व भी बढ़ेगा ही. उन्होंने कहा कि कोरोना का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है.
बढ़ा है संपत्ति कर संग्रह
जय प्रकाश ने कहा कि आंकड़े दिखाते हैं कि बीते साल लॉकडाउन के समय में भी निगम ने राजस्व बढ़ाने का काम किया. वर्ष 2019-20 में जहां निगम ने 548 करोड़ रुपये संपत्ति कर से वसूल किए थे वहीं इस साल यह बढ़कर 645 करोड़ रुपये हो गए हैं.
30 जून तक मिलती है छूट
आपको बता दें कि इस चालू वित्त वर्ष में 30 जून तक एडवांस प्रापर्टी टैक्स जमा कराने पर पहले से ही 15 फीसद की छूट मिलती है. ऐसे में कोरोना टीका लगवाने वालों के लिए ये बढ़कर 20 फीसदी हो जाएगी. इसके लिए व्यक्ति को उसके परिवार के चार सदस्यों का टीकाकरण का सर्टिफिकेट ऑनलाइन सबमिट करना होगा.
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