सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने नागरिकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license) से लेकर व्हीकल रजिस्ट्रेशन तक की प्रक्रिया को आसान बना दिया है. अब ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस से लेकर परमिट आदि से संबंधित 58 सर्विस का लाभ ऑनलाइन उठाया जा सकता है. इन कामों के लिए अब लोगों को अपने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालाय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. MoRTH ने इस संबंध में हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया है. नोटिफिकेशन में कहा गया कि 18 नागरिक-केंद्रित सेवाओं को बढ़ाकर 58 कर दिया गया है. अब नागरिक आसानी से घर बैठे इन सर्विस का लाभ उठा सकते हैं.
आधार वेरिफिकेशन अहम
आधार वेरिफिकेशन के आधार पर कोई भी नागरिक 58 आरटीओ सेवाएं का लाभ ऑनलाइन उठा सकता है. मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि स्वैच्छिक आधार पर आधार वेरिफिकेशन की मदद से ड्राइविंग लाइसेंस और तमाम तरह की सेवाओं का लाभ घर बैठे ही उठाया जा सकता है.
जिन सेवाओं का ऑनलाइन लाभ उठाने के लिए आधार वेरिफिकेशन से गुजरना होगा, वो हैं लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल. अगर आप घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी इन सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको आधार वेरिफिकेशन कराना होगा. इसके लिए ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी करना, कंडक्टर लाइसेंस में एड्रेस अपडेट, व्हीकल ट्रांसफर के लिए आवेदन भी अब ऑनलाइन किया जा सकता है. इसके लिए देश के नागरिक को स्वैच्छिक आधार पर आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा.
आधार नहीं है तो क्या करें?
नोटिफिकेशन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसके पास आधार नंबर नहीं है वह CMVR 1989 के अनुसार संबंधित अथॉरिटी के पास वैकल्पिक डॉक्यूमेंट जमा करके अपनी पहचान स्थापित कर सकता है. हालांकि, वो ऑनलाइन आरटीओ की सर्विस का लाभ नहीं उठा पाएगा. उसे किसी भी काम के लिए क्षेत्रीय परिवहन ऑफिस जाना होगा.
लोगों का समय बचेगा
मंत्रालय ने कहा ने कहा कि कॉन्टैक्टलेस और फेसलेस तरीके से ऐसी सेवाएं प्रदान करने से लोगों का महत्वपूर्ण समय को बचेगा. साथ ही लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनावाने जैसे काम आसान हो जाएंगे. इससे आरटीओ के दफ्तरों में भीड़ कम होगी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) परिवहन से संबंधित सेवाओं को लोगों के लिए आसान बनाने की कोशिश में जुटा है.