कोविड-19 की लहर के बीच इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने अपने मेंबर्स को इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड (EPF) अकाउंट से दूसरी बार एडवांस निकालने की अनुमति दे दी है. कोविड-19 महामारी के बीच पैसे-रुपये से जुड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों को रिलीफ देने के लिए यह फैसला किया गया है. EPF Subscribers अपने पीएफ अकाउंट से पैसे Withdraw करने के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं.
निकाल सकते हैं इतनी रकम (Withdrawal Limit from EPF Account)
इस प्रोविजन के तहत कोई भी ईपीएफ सब्सक्राइबर (EPF Subscriber) तीन महीने की बेसिक सैलरी और डीए के बराबर रकम या मेंबर के ईपीएफ अकाउंट में जमा कुल रकम के 75 फीसदी हिस्से में से जो कम हो, उसे निकाल सकता है. यह नॉन-रिफंडेबल विड्रॉल होगा. इतना ही नहीं ईपीएफ मेंबर्स कम रकम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं.
ईपीएफ अकाउंट से रकम निकालने का ऑनलाइन प्रोसेस (Online EPF Withdrawal Process)
EPF Account से ऑनलाइन पैसे निकालने के लिए आपका एक एक्टिव यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होना चाहिए. इतना ही नहीं Aadhaar के साथ लिंक मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए. इसके अलावा आधार (Aadhaar), PAN और अन्य बैंक डिटेल्स वेरिफाई होने चाहिए. इसका मतलब है कि आपकी केवाईसी पूरी होनी चाहिए.
कोविड-19 को वजह बताकर ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकाले का प्रोसेस कुछ इस प्रकार हैः
1. सबसे पहले अपने ब्राउजर पर EPFO Member Portal (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) लॉग ऑन करिए.
2. UAN और पासवर्ड के जरिए EPFO Member Portal पर लॉग-इन करिए.
3. अब 'Online services' पर जाइए और 'Claim' सेक्शन पर जाइए.
4. बैंक अकाउंट को वेरिफाई कीजिए.
5. चेक या पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड कीजिए.
6. आपसे एडवांस की वजह पूछी जाएगी. यहां कारण में 'outbreak of pandemic' को सेलेक्ट कीजिए.
7. अब Aadhaar-based OTP जेनरेट कीजिए. क्लेम प्रोसेस होने के बाद उसे Employer को अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा.