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EPFO ने दूर की पेंशनभोगियों की टेंशन, महीना खत्म होने से पहले मिलेगी पेंशन

ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों की इस समस्या का संज्ञान लेते हुए पिछले सप्ताह एक सर्कुलर जारी किया. अब ऐसे उपाय किए गए हैं कि पेंशनभोगियों को मार्च छोड़ अन्य सभी महीनों में अंतिम कार्यदिवस (Last Working Day) पर या इससे पहले पेंशन मिल जाएगा. मार्च महीने के मामले में पेंशन एक अप्रैल या इसके बाद भी क्रेडिट किए जा सकते हैं.

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महीना समाप्त होने से पहले आ जाएगा पेंशन
महीना समाप्त होने से पहले आ जाएगा पेंशन
स्टोरी हाइलाइट्स
  • अब महीना खत्म होने के बाद भी नहीं करना होगा इंतजार
  • सभी फील्ड ऑफिसर्स को ईपीएफओ ने दिए निर्देश

ईपीएफओ (EPFO) अपने सब्सक्राइबर्स को होने वाली परेशानियां दूर करने के लिए लगातार उपाय करता रहता है. अब ईपीएफओ ने पेंशन स्कीम ईपीएस (EPS) से जुड़े लोगों की दिक्कत दूर करने की पहल की है. ईपीएस के पेंशनभोगियों (Pensioners) को पैसे मिलने में देरी हो जा रही थी. महीना गुजर जाने के बाद भी उनके खाते में पेंशन (Pension) के पैसे क्रेडिट नहीं हो पाते थे.

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महीना खत्म होने से पहले मिलेगी पेंशन

ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों की इस समस्या का संज्ञान लेते हुए पिछले सप्ताह एक सर्कुलर जारी किया. अब ऐसे उपाय किए गए हैं कि पेंशनभोगियों को मार्च छोड़ अन्य सभी महीनों में अंतिम कार्यदिवस (Last Working Day) पर या इससे पहले पेंशन मिल जाएगी. मार्च महीने के मामले में पेंशन एक अप्रैल या इसके बाद भी क्रेडिट किए जा सकते हैं.

फील्ड ऑफिसर्स को दिए ये निर्देश

ईपीएफओ ने बताया कि पेंशन डिवीजन ने इस परेशानी पर गौर किया. इसके बाद आरबीआई (RBI) के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कुछ फैसले लिए गए. सभी फील्ड ऑफिसर्स को कहा गया है कि वे बैंकों को मंथली बीआरएस (Monthly BRS) भेजते समय इस बात का ध्यान रखें कि पेंशनभोगियों के अकाउंट में समय से पैसे क्रेडिट हो जाएं. पेंशन की रकम हर महीने के अंतिम वर्किंग डे पर या इससे पहले लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जमा हो जानी चाहिए.

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इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि जब बैंक पेंशनभोगियों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें, उससे अधिकतम 2 दिन पहले ही बैंकों को यह रकम दी जानी चाहिए. सभी कार्यालयों को अपने-अपने क्षेत्र में आने वाले बैंकों को जरूरी निर्देश देने को कहा गया है, ताकि इस फैसले पर सही से अमल हो सके.

इनके लिए अनिवार्य है ईपीएस

जिस भी कर्मचारी के पास ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) है, वे सभी ईपीएस के लिए पात्र माने जाते हैं. जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) और डीए (DA) मिलाकर 15 हजार रुपये या इससे कम होता है, उनके लिए ईपीएस अनिवार्य होता है. कर्मचारी की बेसिक सैलरी के 24 फीसदी के बराबर पैसे ईपीएफ में जमा होते हैं. इनमें 12 फीसदी कर्मचारी का और 12 फीसदी कंपनी का कंट्रीब्यूशन होता है. कंपनी के कंट्रीब्यूशन से 8.33 फीसदी हिस्सा ईपीएस में जमा होता है.

 

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