आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana) के तहत रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन (Deadline) अगले साल मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है. ईपीएफओ (EPFO) ने बुधवार को इसका अपडेट दिया. डेडलाइन बढ़ाए जाने से उन लोगों को फायदा होगा, जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण पिछले डेढ़-दो साल में नौकरियां गंवा (Job Loss) दी.
इन शर्तों को पूरा करना जरूरी
इस योजना का लाभ हर वह कंपनी उठा सकती है, जो ईपीएफओ (EPFO) के पास रजिस्टर्ड है. इसका लाभ उठाने के लिए 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम दो नए लोगों को नौकरी देने की शर्त है. इसी तरह 50 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को सब्सिडी का लाभ पाने के लिए कम से कम पांच नए लोगों को नौकरी देनी होगी.
ऐसे दी जाती है सब्सिडी
जिन प्रतिष्ठानों में कुल कर्मचारियों की संख्या एक हजार तक है, उन्हें सरकार दोहरी सब्सिडी देती है. ऐसी कंपनियों को कर्मचारियों के वेतन का 24 फीसदी हिस्सा सब्सिडी के रूप में मिल जाता है. इसमें कंपनी और कर्मचारी दोनों के हिस्से का 12-12 फीसदी पीएफ कंट्रीब्यूशन (PF Contribution) शामिल होता है. एक हजार से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को 12 फीसदी सब्सिडी दी जाती है.
अब तक 40 लाख लोगों को मिल चुका है रोजगार
इस योजना के तहत नए कर्मचारियों को रजिस्ट्रेशन की तारीख से अगले दो साल तक लाभ मिलेगा. इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 30 जून 2021 को ही समाप्त हो गई थी. अभी तक इस योजना से लाखों लोगों को लाभ मिल चुका है. हालांकि अभी भी ऐसे काफी लोग हैं, जो इसका लाभ नहीं पा सके हैं. अब उनके पास आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ उठाने का एक और मौका है.
श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली (Rameshwar Teli) ने हाल ही में संसद में बताया था कि इस योजना के जरिए 27 नवंबर 2021 तक कुल 39.59 लाख लोगों को नौकरियां दी जा चुकी हैं. इन लोगों को 1.16 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं.