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EPFO ने फिर दी राहत... ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने के लिए डेडलाइन बढ़ी, अब इस तारीख तक मौका

EPFO Higher Pension : ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने के लिए डेडलाइन को तीसरी बार बढ़ाया गया है. पहले इसे बढ़ाकर 3 मई किया गया था और इसके बाद 26 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया था. एक बार फिर ईपीएफओ ने बढ़ाया है और अब आवेदक 11 जुलाई तक ये काम निपटा सकते हैं.

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ईपीएफ ने 11 जुलाई तक बढ़ाई हायर पेंशन ऑप्शन चुनने की डेडलाइन
ईपीएफ ने 11 जुलाई तक बढ़ाई हायर पेंशन ऑप्शन चुनने की डेडलाइन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने योग्य सदस्यों को हायर पेंशन (Higher Pension) ऑप्शन चुनने का ऑप्शन दिया है. इसके लिए लास्ट डेट आज 26 जून तय की गई थी, जिसे अब एक बार फिर आगे बढ़ा दिया गया है.पीटीआई के मुताबिक, ईपीएफओ ने बड़ी राहत देते हुए अब इस विकल्प को चुनने के लिए नई तारीख 11 जुलाई 2023 निर्धारित की है. इस स्कीम के तहत सभी पात्र व्यक्तियों को अपने आवेदन दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 को दिया था आदेश 
श्रम मंत्रालय के मुताबिक, EPFO ने 4 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पेंशनभोगियों/सदस्यों से विकल्प/संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जो कर्मचारी 01.09.2014 से पहले या 01.09.2014 को ईपीएफ का हिस्सा थे, लेकिन हायर पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं वो चार महीने के भीतर नए ऑप्शन को चुन सकते हैं. इसके बाद आवेदन की डेडलाइन को बढ़ाकर 3 मई 2023 कर दिया गया था. इसके बाद फिर इसे 26 जून तक बढ़ाया गया था. 

ये सदस्य कर सकते हैं आवेदन
हायर पेंशन से संबंधित EPFO के सर्कुलर पर नजर डालें तो जिन कर्मचारियों ने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन वेतन सीमा से अधिक सैलरी में कंट्रिब्यूट किया था और EPS-95 के सदस्य होने के दौरान संशोधित योजना के साथ EPS के तहत ऑप्शन चुना था, वह हायर पेंशन के लिए योग्य होंगे. वहीं, योग्य सदस्य को बढ़े हुए लाभ के लिए अपने नियोक्ता के साथ ज्वाइंट रूप से आयुक्त द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र और अन्य सभी जरूरी दस्तावेजों जैसे ज्वाइंट घोषणा आदि आवेदन में करना होगा.  

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2014 में हुआ था EPS संशोधन
बता दें नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने  Employees Pension (Amendment) Scheme 2014 को बरकरार रखा था. 22 अगस्त 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य सैलरी कैप को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह किया गया था. इसके साथ ही मेंबर्स और एम्प्लॉयर्स को EPS में उनके वास्तविक वेतन का 8.33% कॉन्ट्रीब्यूट करने की भी अनुमति दी थी.

ऐसे फटाफट कर लें अप्लाई 

  • सबसे पहले ई -सेवा पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं
  • अब होम पेज पर Pension on Higher Salary ऑप्शन पर क्लिक कर दें.
  • ऐसा करने पर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां क्लिक हियर ऑप्शन दिखेगा.
  • Click Here ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नए पेज पर आपसे UAN नंबर समेत अन्य जानकारी पूछी जाएगी. 
  • आप निर्धारित जगह पर UAN, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज कर दें. 
  • अब वेरिफिकेशन के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे डालकर वेरिफाई करना होगा.

विकल्प चुनने से होगा ये फायदा 
बात करें Higher Pension ऑप्शन को चुनने और ना चुनने से होने वाले फायदे और नुकसान की, तो बता दें येउन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है, जो ज्यादा मासिक पेंशन चाहते हैं. ऐसे में इस योजना के जरिए उन्हे रिटायरमेंट पर एक साथ मोटी पेमेंट करने की जरुरत नहीं होगी. लेकिन हायर पेंशन ऑप्शन चुनने से से आपका EPF बैलेंस कम हो जाएगा, जबकि आपकी पेंशन बढ़ जाएगी. वहीं इस विकल्प को ना चुनने वाले लोगों के पास ईपीएफ में अच्छा फंड होगा. 

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