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EPFO Update: पेंशनर्स को अब डेडलाइन की 'नो टेंशन', पूरे साल कभी भी जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट

ईपीएफओ ने बताया है कि पेंशनर्स किसी भी र्सावजनिक सेवा केंद्र, पोस्ट ऑफिस, नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस या पेंशन देने वाले बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इसके अलावा उमंग ऐप के जरिए भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया जा सकता है.

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कभी भी जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट
कभी भी जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट
स्टोरी हाइलाइट्स
  • लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं होने पर रुक जाता है पेंशन
  • पेंशनर्स के लिए हर साल जीवन पत्र जमा करना जरूरी

EPFO Latest Update: ईपीएफओ (EPFO) ने पेंशनर्स (Pensioners) को हाल ही में बड़ी राहत दी है. अब लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) सबमिट करने की कोई अंतिम तारीख नहीं है. ईपीएफओ ने डेडलाइन (Deadline) की शर्त हटा दी है. अब पेंशनर्स पूरे साल के दौरान कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन पत्र जमा करा सकते हैं, जो अगले एक साल के लिए वैलिड होगा.

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एक साल तक वैलिड रहेगा सर्टिफिकेट

दरअसल पेंशनर्स (Pensioners) को हर साल जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा कराना पड़ता है. ऐसा नहीं करने पर पेंशन के रुक जाने का खतरा रहता है. ईपीएफओ ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत हाल ही में बताया है कि ईपीएस 95 (EPS 95) के पेंशनर्स बिना किसी डेडलाइन के साल में कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. यह सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख से अगले एक साल के लिए वैलिड होगा. यानी यदि कोई पेंशनर 15 अप्रैल 2022 को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करता है, तो अगली बार उसे 15 अप्रैल 2023 से पहले कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा.

इन कर्मचारियों को मिलेगी राहत

ईपीएस 95 की इस स्कीम के दायरे में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों (Private Sector Employees) को पेंशन का लाभ मिलता है. ईपीएफओ ने ऐसे कर्मचारियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के नियमों में दिसंबर 2019 में बदलाव किया था. ईपीएफओ ने इसके साथ ही हर साल नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की बाध्यता समाप्त कर दी थी और लाभार्थियों को पूरे साल के दौरान कभी भी सबमिट करने की छूट दे दी.

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ईपीएफओ ने Tweet कर दी ये जानकारी

हालांकि इसके साथ बस यही एक शर्त है कि आपने जिस भी महीने में पहली बार लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है, अगले साल से आपको उस महीने तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा देना होगा. ऐसा नहीं पाने की स्थिति में अगले महीने से पेंशन मिलना बंद हो जाएगा. ईपीएफओ ने इस संबंध में Tweet किया है, 'EPS'95 पेंशनभोक्ता अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा.'

ऐसे जमा करा सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट

ईपीएफओ ने इस पोस्ट के साथ ही ये भी बताया है कि पेंशनर्स किस तरह से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. ईपीएफओ ने बताया है कि पेंशनर्स किसी भी र्सावजनिक सेवा केंद्र, पोस्ट ऑफिस, नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस या पेंशन देने वाले बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इसके अलावा उमंग ऐप के जरिए भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया जा सकता है. लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए पेंशनर्स को पीपीओ नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स और आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर जैसी जानकारियों की जरूरत पड़ेगी.

 

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