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EPFO से जुड़ने वाले हैं महाराजा, कर्मचारियों को PF पर मिलेगा ज्यादा रिटर्न

EPFO Update: इस बदलाव से दोनों कंपनियों के कर्मचारियों को सीधा फायदा होने वाला है. इन कर्मचारियों को अब पीएफ पर बेहतर रिटर्न मिल पाएगा. अभी तक एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ट्रस्ट की श्रेणी में थे. इस कारण इन दोनों कंपनियों के कर्मचारियों का पीएफ ईपीएफओ के पास जमा नहीं होता था.

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अब पीएफ पर मिलेगा ज्यादा रिटर्न
अब पीएफ पर मिलेगा ज्यादा रिटर्न
स्टोरी हाइलाइट्स
  • एयर इंडिया के कर्मचारियों को होगा फायदा
  • ईपीएफओ से जुड़ने पर मिलेगा बेहतर पीएफ रिटर्न

हाल ही में टाटा समूह (Tata Group) का हिस्सा बनी एयरलाइन एयर इंडिया (Air India) नए साल से ईपीएफओ (EPFO) से जुड़ने वाली है. इसके साथ ही इंडियन एयरलाइंस (Indian Airlines) भी ईपीएफओ के दायरे में आने जा रही है. इस बदलाव के बाद महाराजा (Maharaja) समेत दोनों कंपनियों के कर्मचारियों को अब पीएफ (PF) पर अधिक रिटर्न (Return) मिलेगा.

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किए जा रहे हैं जरूरी कानूनी बदलाव

श्रम मंत्रालय (Labour Ministry) ने एयर इंडिया की सफल नीलामी के बाद संबंधित कानूनों में कुछ जरूरी बदलाव कर रहा है. इससे एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन (Air India International Corporation) और इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन (Indian Airlines Corporation) के लिए ईपीएफओ से जुड़ने का रास्ता साफ हो जाएगा. दोनों कंपनियां एक जनवरी 2022 से ईपीएफओ के दायरे में आ जाएंगी.

अब पीएफ पर मिलेगा ज्यादा ब्याज

इस बदलाव से दोनों कंपनियों के कर्मचारियों को सीधा फायदा होने वाला है. इन कर्मचारियों को अब पीएफ पर बेहतर रिटर्न मिल पाएगा. अभी तक एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ट्रस्ट की श्रेणी में थे. इस कारण इन दोनों कंपनियों के कर्मचारियों का पीएफ ईपीएफओ के पास जमा नहीं होता था. ट्रस्ट को पीएफ काटकर अपने पास रखने की छूट होती है. इस मामले में पीएफ पर ब्याज भी कम मिलता है.

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दोनों कंपनियों के कर्मचारियों ने दी स्वैच्छिक सहमति

श्रम मंत्रालय ने इस सप्ताह एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि दोनों कंपनियों के कर्मचारियों ने इस बदलाव के लिए स्वेच्छा से सहमति दे दी है. मंत्रालय ने बताया कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के ज्यादातर कर्मचारियों ने पीएफ कंट्रीब्यूशन (PF Contribution) को ईपीएफओ के पास ट्रांसफर करने के लिए स्वेच्छा से सहमति दी है. इसके बाद ही यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो एक जनवरी 2022 से प्रभावी हो जाएगा.

 

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