EPF नौकरीपेशा लोगों का रिटायरमेंट फंड होता है. उनकी सैलरी का एक हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) फंड में जमा होता है. जरूरत पड़ने पर इस EPF से पैसा निकाला जा सकता है. EPFO ने अपने अब ई-नॉमिनेशन जरूरी कर दिया है. अब किसी भी पीएफ अकाउंट होल्डर और उनके परिवार के सदस्यों को पेंशन, बीमा समेत अन्य तरह की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए ई-नॉमिनेशन जरूरी है. अगर आप पीएफ अकाउंट होल्डर हैं और ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) नहीं कराते हैं, तो आपके परिवार के सदस्यों को EPFO से मिलने वाली सुविधाओं को लाभ उठाने में परेशानी हो सकती है.
बीमा और पेंशन
EPFO ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) के लिए अभियान चला रहा है. हालांकि, अभी पूरी तरह से पीएफ खाताधारकों ने नॉमिनी को एड नहीं किया है. ई-नॉमिनेशन करने के बाद ही ईपीएफओ रजिस्टर्ड सदस्य और उसके परिवार को पेंशन (EPS) और बीमा (EDLI) का लाभ मिल पाएगा. अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो ई-नॉमिनेशन क्लेम को जल्द-जल्द से निपटाने में मदद करेगा.
EPFO ने किया ट्वीट
EPFO ने ट्वीट कर बताया है कि ई-नामांकन फाइल करना क्यों आवश्यक है? ई-नामांकन फाइल करने से सदस्य की मृत्यु होने पर भविष्य निधि (PF), पेंशन (EPS) और बीमा (EDLI) लाभ आसानी से प्राप्त करने में मदद करता है. नॉमिन ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं.
EPFO लगातार अपने सदस्यों से ई-नॉमिनेशन के तहत नॉमिनी को जोड़ने के लिए कह रहा है. ऐसे में अगर खाताधारकों ने अब ये काम पूरा नहीं किया तो उन्हें परेशानी उठानी पड़ सकती है. नॉमिनी ऐड नहीं रहने पर पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना मुश्किल हो जाएगा. ऐसे मामलों में पीएफ खाताधारक सिर्फ मेडिकल जरूरतों और कोविड-19 एडवांस (Covid19 Advance) के लिए ही पैसे निकाल सकते हैं.
किसी भी अन्य काम के लिए अकाउंट होल्डर्स पीएफ खाते से पैसा नहीं निकाल सकेंगे. EPFO यह भी सुविधा दी है कि खाताधारक जितनी बार चाहे, नॉमिनी को बदल सकता है. हालांकि, ई-नॉमिनेशन के लिए फिलहाल कोई डेडलाइन (E-Nomination Deadline) तय नहीं की गई है.
ऐसे घर बैठे करें ई-नॉमिनेशन