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EPFO New Rule: EPFO ने बदला नियम, नाम से DOB तक... अब बिना डॉक्‍यूमेंट ये चीजें हो जाएंगी अपडेट

ईपीएफओ सिस्टम में कई अपडेट हुए हैं. सबसे नया अपडेट यह है कि सदस्य बिना कोई दस्तावेज जमा किए आसानी से अपनी पर्सनल जानकारी एडिट कर सकते हैं, जिसमें उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, राष्ट्रीयता, माता-पिता का नाम, मैरिज स्‍टेटस, जीवनसाथी का नाम, एंट्री और एजिट की डेट और अन्‍य जानकारी शामिल है.

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EPFO Rule Change
EPFO Rule Change

कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन ने अपने सदस्‍यों को राहत देने के लिए और अपडेशन प्रोसेस को सिंपल बनाने के लिए नियम में बदलाव किया है. अब कर्मचारी आसानी से EPF प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं. इसके लिए किसी भी तरह के दस्‍तावेज की आवश्‍यकता नहीं होगी. EPFO के इस फैसले से पेंडिंग रिक्‍वेस्‍ट वाले 3.9 लाख सदस्‍यों को लाभ मिलेगा. इन सदस्यों के पास अब पेंडिंग पड़े रिक्‍वेस्‍ट को कैंसिल करने और नई सुव्यवस्थित प्रोसेस के तहत उन्हें फिर से जमा करने की सुविधा है. 

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कौन सी जानकारी कर सकते हैं अपडेट? 
ईपीएफओ सिस्टम में कई अपडेट हुए हैं. सबसे नया अपडेट यह है कि सदस्य बिना कोई दस्तावेज जमा किए आसानी से अपनी पर्सनल जानकारी एडिट कर सकते हैं, जिसमें उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, राष्ट्रीयता, माता-पिता का नाम, मैरिज स्‍टेटस, जीवनसाथी का नाम, एंट्री और एजिट की डेट और अन्‍य जानकारी शामिल है. 

किसे मिलेगी यह सुविधा? 
EPFO की ओर से जानकारी दी गई है कि यह सुविधा उन सदस्यों के लिए है, जिनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आधार से वेरीफाई है. इस प्रोसेस का उद्देश्य शिकायतों को कम करना और पेंडिंग रिक्‍वेस्‍ट को तेजी से निपटाना है. पहले, बदलाव के लिए नियोक्ता से वेरीफाई की आवश्यकता होती थी, जिसमें करीब 28 दिन का समय लगता था. 

आधार और पैन भी लिंक होना जरूरी
अब करीब 45 फीसदी रिक्‍वेस्‍ट को मेंबर द्वारा सेल्‍फ अप्रूव किया जा सकता है. अन्य 50 फीसदी को EPFO की भागीदारी के बिना केवल नियोक्ता की मंजूरी से निपटाया जा सकता है. हालांकि इसके लिए सदस्यों को यह तय करना होगा कि उनका आधार और पैन ईपीएफ खाते से लिंक हो, क्योंकि यह किसी भी अपडेट या विड्रॉल के लिए अनिवार्य है. इसके बिना रिक्‍वेस्‍ट को पूरा करने में देरी हो सकती है. 

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क्‍या होगा पूरा प्रोसेस 
पीआईबी के अनुसार, वर्तमान में सदस्यों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों में से लगभग 27 फीसदी प्रोफाइल और केवाईसी मुद्दों से संबंधित हैं. माना जा रहा है कि नए प्रोसेस से इन शिकायतों में बड़ी कमी आएगी. प्रोफाइल संबंधी बदलाव के लिए सदस्य को दस्तावेज जमा करने और नियोक्ता की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. इसके लिए आधार से यूएएन लिंक होना चाहिए. सदस्यों को ईपीएफओ पोर्टल या उमंग ऐप पर लॉग इन करके अपडेट के लिए अनुरोध करना होगा. 

कैसे करें अपडेट? 

  • सबसे पहले ईपीएओ के पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर जाएं. 
  • अब अपना यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके लॉगिन करें. 
  • लॉगिन करने के बाद, ऊपर की तरफ 'मैनेज' टैब पर क्लिक करें. 
  • अगर नाम, जन्मतिथि या लिंग जैसे व्यक्तिगत विवरण अपडेट करने हैं, तो 'मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स' विकल्प को सेलेक्‍ट करें. 
  • अपने आधार कार्ड के अनुसार मांगी गई आवश्यक जानकारी ठीक से भरें. ईपीएफ और आधार में डिटेल समान होने चाहिए. 
  • अगर आवश्यक हो तो सहायक दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र) अपलोड करें. 
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