कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कई नियम में बदलाव किए हैं, ताकि कर्मचारियों को किसी तरह की समस्याओं का समाना नहीं करना पड़े. वहीं ईपीएफओ ने मेडिकल, एजुकेशन, मैरिज और हाउसिंग पर्पज के एडवांस क्लेम के लिए ऑटो-मोड सेटलमेंट की भी सुविधा दी है. इस सुविधा का लाभ पीएफ अकाउंट होल्डर्स, जो 6 करोड़ से ज्यादा हैं लाभ उठा सकते हैं. यह एक ऐसी सुविधा है, जो लोगों को इमरजेंसी में फंड प्रोवाइड कराती है.
ईपीएफओ की इस सुविधा को पहले क्लेम करने के लिए 15 से 20 दिन का समय लगता था, लेकिन अब ये काम 3 से 4 दिन के भीतर ही हो जाता है. इतना वक्त इस कारण भी लगता था, क्योंकि मेंबर की एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट, EPF अकाउंट का KYC स्टेटस, बैंक अकाउंट जैसी डिटेल्स को चेक किया जाता था. लेकिन अब ऑटोमेटेड सिस्टम में उन्हें स्क्रूटनी और अप्रूवल भेज दिया जाता है, ताकि क्लेम आसानी से हो जाए.
कौन कर सकता है क्लेम?
इमरजेंसी में इस फंड के क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑटो मोड की शुरुआत अप्रैल 2020 में ही हो गई थी, लेकिन, तब सिर्फ बीमारी के समय में ही पैसा निकाल सकते थे. अब इसका दायरा बढ़ा चुका है. बीमारी, एजुकेशन, शादी और घर खरीदने के लिए भी EPF से पैसा निकाल सकते हैं. वहीं अगर घर में बहन और भाई की भी शादी है तो भी एडवांस पैसा निकाल सकते हैं.
कितने रुपये तक निकाल सकते हैं पैसा?
ईपीएफ अकाउंट से एडवांस फंड अब 1 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं, जबकि पहले यह लिमिट 50 हजार रुपये थी. एडवांस फंड निकालने का काम ऑटो सेटलमेंट मोड कंप्यूटर के जरिए कर सकते हैं. इसके लिए किसी से भी अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है और तीन दिन के अंदर ही पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा. इसके लिए KYC, क्लेम रिक्वेस्ट की एलिजिबिलिटी, बैंक अकाउंट डिटेल देने की आवश्यकता होती है.
पैसा निकालने का पूरा प्रॉसेस