EPFO जनवरी से बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है. श्रम मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि जनवरी 2025 से EPF सदस्य पीएफ का पैसा ATMs के जरिए निकाल सकते हैं, क्योंकि ईपीएफओ एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है. लेकिन क्या आपको पता है अभी ईपीएफओं से अगर आप PF का पैसा निकालना चाहते हैं तो कौन सा नियम है और इसे आप कैसे क्लेम कर सकते हैं?
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के नियमों के अनुसार, कर्मचारियों को हर महीने अपने मूल वेतन का 12% फंड में जमा करना होता है, वहीं नियोक्ता इस योगदान के बराबर राशि जमा करता है. EPF अकाउंट में जमा की गई राशि पर सालाना ब्याज मिलता है और कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपने EPF में जमा की गई कुल राशि निकाल सकते हैं.
सरकार ने हाल ही में नियमों में ढील दी है और भविष्य निधि (PF) अकाउंट से एकमुश्त निकासी की सीमा बढ़ा दी है. सदस्य और सब्सक्राइबर अब अपने पीएफ खाते से 1 लाख रुपये निकाल सकते हैं, जबकि पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी. हालांकि ईपीएफ की पूरी राशि केवल दो स्थितियों में ही निकाली जा सकती है.
पहला- आप रिटायरमेंट पर पूरी राशि निकाल सकते हैं.
दूसरा- अगर आप 1 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहते हैं, तो आप बाकी राशि का 75% निकाल सकते हैं. बेरोजगारी के 2 महीने बाद, आप बाकी 25% निकाल सकते हैं. गौर करने वाली बात है कि व्यक्ति नियोक्ता बदलते समय अपना PF बैलेंस पूरी तरह से नहीं निकाल सकते हैं, जब तक कि वे दो महीने या उससे अधिक समय तक बेरोजगार न हों.
इन कामों के लिए भी निकाल सकते हैं पैसा?
ईपीएफओ सदस्यों के पास 55 साल की रिटायरमेंट आयु तक पहुंचने पर पूरी राशि निकालने का विकल्प होता है. इसके अलावा वे रिटायरमेंट से एक साल पहले 90% तक धनराशि निकाल सकते हैं. कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि बेरोजगारी, सदस्य अपनी निधि का एक हिस्सा भी निकाल सकते हैं. वहीं मेडिकल, हाई एजुकेशन, शादी या घर रेन्यू जैसे कामों के लिए भी आंशिक तौर पर निकासी कर सकते हैं. ऑनलाइन तरीके से आप आंशिक तौर पर निकासी कर सकते हैं.
पैसा निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए?
सदस्य इंटरफ़ेस के माध्यम से विभिन्न लाभों तक पहुंचने के लिए, सदस्यों को कुछ खास चीजों की आवश्यकता होगी. सबसे पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव करें और सुनिश्चित करें कि संबंधित मोबाइल नंबर भी एक्टिव है. साथ ही आधार डिटेल को ईपीएफओ के डाटाबेस से लिंक कराएं और क्लेम करने के लिए UIDAI से ओटीपी बेस ईकेवाईसी वेरीफाई करें. यह भी चेक कर लेना चाहिए कि आपका बैंक अकाउंट और IFSC कोड ईपीएफओ के डेटाबेस में रजिस्टर्ड है. अगर सर्विस अवधि पांच वर्ष से कम है तो पीएफ अंतिम निपटान दावों के लिए उनके स्थायी खाता संख्या (पैन) को ईपीएफओ डेटाबेस में लिंक कर दें.
ये आवश्यकताएं सदस्यों के लिए पीएफ अंतिम निपटान (फॉर्म 19), पेंशन निकासी लाभ (फॉर्म 10-सी), और पीएफ आंशिक निकासी (फॉर्म 31) के लिए सदस्य इंटरफेस से सीधे आवेदन करने के लिए आवश्यक हैं. बिना इसके आप क्लेम नहीं कर पाएंगे.
पैसा निकालने का पूरा प्रॉसेस