दिवाली के त्योहार पर देश की 6 करोड़ से अधिक आबादी को बड़ा गिफ्ट मिला है. वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भविष्य निधि यानी कि प्रोविडेंट फंड (PF) पर 8.5% की दर से ब्याज के भुगतान को मंजूरी दे दी है.
EPFO के पास 300 करोड़ सरप्लस
ईटी ने श्रम सचिव सुनील वर्थवाल के हवाले से खबर दी है कि वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को ही पीएफ पर 8.5% की दर से ब्याज के भुगतान को मंजूरी दे दी है. अब मंत्रालय बहुत जल्द इसकी अधिसूचना जारी करेगा.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) लाभार्थियों के खाते में लाभ हस्तांतरण करना शुरू करे, उससे पहले श्रम मंत्रालय इसकी अधिसूचना जारी कर देगा.
सरकार के इस कदम से EPFO के पास 300 करोड़ रुपये का सरप्लस बचेगा. हालांकि इससे पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में उसका सरप्लस 1,000 करोड़ रुपये था.
मार्च में मिली थी अनुमति
EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने इसी साल मार्च में 2020-21 के लिए पीएफ पर 8.5% के ब्याज भुगतान की मंजूरी दी थी. ये 2019-20 में किए गए ब्याज भुगतान के बराबर ही है.
EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की अध्यक्षता श्रम मंत्री करते हैं और EPFO से जुड़े सभी अहम फैसले यही बोर्ड करता है. हालांकि ब्याज भुगतान का फैसला मार्च में हुआ था लेकिन इस पर अंतिम मुहर वित्त मंत्रालय ही लगाता है.
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