असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट समाप्त हो चुकी है. अब जुर्माने के साथ निवेशकों को आईटीआर भरना होगा. इधर, ITR भरने वाले अब रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. बहुत से लोगों का रिफंड जारी हो चुका है, लेकिन कुछ अभी भी इंतजार कर रहे हैं. अगर आपका भी इनकम टैक्स रिफंड नहीं आया है तो बता दें कि जल्द से जल्द आईटी विभाग टैक्सपेयर्स के अकाउंट में रिफंड भेज देगा.
इस बीच, रिफंड को लेकर एक नए तरीके का स्कैम सामने आया है. अगर आप भी इस झांसे में आ जाते हैं तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है. आयकर विभाग के नाम पर बहुत से टैक्सपेयर्स के मोबाइल पर मैसेज भेजा गया है कि 'आयकर रिफंड देय है', जो IT डिपॉर्टमेंट की ओर से नहीं भेजा गया है.
आयकर विभाग ने क्या कहा?
विभाग ने कहा कि इस कॉल पर भरोसा ना करें. आयकर विभाग आपको तत्काल भुगतान करने के लिए कॉल नहीं करेगा. टैक्सपेयर्स को ध्यान रखना चाहिए कि इनकम टैक्स डिपॉर्टमें के प्रोटोकॉल के अनुसार रिफंड विवरण केवल आधिकारिक आयकर रिटर्न (ITR) पावती अनुलग्नकों के माध्यम से साझा किए जाते हैं. सुरक्षा और गोपनीयता कारणों से रिफंड के बारे में जानकारी व्यक्तिगत संदेशों या फोन कॉल के माध्यम से प्रसारित नहीं की जाती है. नोएडा साइबर सेल पुलिस ने इन धोखाधड़ी योजनाओं के बारे में जनता को चेतावनी जारी की है.
पुलिस ने क्या दी चेतावनी
नोएडा साइबर सेल पुलिस ने चेतावनी दी है कि इनकम टैक्स रिफंड से संबंधित स्कैम वाले मैसेज भेजे जा रहे हैं. ये मैसेज यूजर्स को किसी खास नंबर पर संपर्क करने या किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रेरित करते हैं. एहतियाती उपाय के तौर पर पुलिस ने स्कैम की गतिविधियों का शिकार होने से बचने के लिए ऐसे किसी भी मैसेज को अनदेखा करने की सलाह दी जाती है.
क्या करना चाहिए
आयकर विभाग ने लोगों को सावधान करने के लिए एक सलाह जारी की है, जिसमें आयकर रिफंड देने का दावा करने वाले किसी भी हाइपरलिंक पर बातचीत करने या उस पर क्लिक करने से मना किया गया है. इसके अलावा, लोगों से आग्रह किया जाता है कि वे फोन पर कोई भी वन-टाइम पासवर्ड (OTP), पैन कार्ड विवरण या अन्य प्रासंगिक जानकारी न बताएं.
अगर आपको ऐसा कोई मेसेज या कॉल आता है जिसमें दावा किया जाता है कि आपको रिफंड मिलना है, तो यह जरूरी है कि आप इसका जवाब न दें या कोई भी निजी जानकारी साझा न करें. आपकी गोपनीयता और सुरक्षा सर्वोपरि है. आप इसके लिए अपने CA से संपर्क कर सकते हैं. वहीं आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन के जरिए भी इसकी जांच कर सकते हैं.