आधार कार्ड (Aadhaar Card) धारकों के लिए बड़ी खबर है. सरकार ने राहत देते हुए Aadhaar और Voter Id लिंक कराने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है. पहले ये काम 1 अप्रैल 2023 से पहले करना था, लेकिन अब आप अपने आधार को वोटर आईडी से 31 मार्च 2024 तक लिंक कर सकते हैं.
नोटिफिकेशन जारी कर दी जानकारी
बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, कानून और न्याय मंत्रालय (Ministry of Law And Justice) द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी शेयर की गई है. हालांकि, सरकार का कहना है कि यह काम अनिवार्य नहीं, बल्कि स्वैच्छिक है. चुनाव आयोग के अनुसार, इससे एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक चुनाव क्षेत्र में होने या एक ही चुनाव क्षेत्र में एक से अधिक बार होने की जानकारी लग जाएगी. आप इस काम को घर बैठे ऑनलाइन तरीके से भी आसानी से निपटाया जा सकता है. इसे पूरा करने का प्रोसेस बेहद ही आसान है.
इस तरह करें आधार-वोटर आईडी लिंक
आधार-पैन लिंक करने के लिए बचा कम समय
आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक कराने की तारीख भले ही सरकार ने आगे बढ़ा दी है. लेकिन Aadhaar-Pan लिकं कराने की डेडलाइन करीब आ रही है. इस काम को करने के लिए महज 9 दिनों का समय शेष है. अगर 31 मार्च 2023 तक ये काम नहीं किया, तो फिर आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा. यानी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.
ऐसा होने पर कार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा अगर बंद हो चुके पैन का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट के रूप में किया जाता है, तो फिर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.
ऐसे कराएं पैन को आधार से लिंक