मोटा रिटर्न पाने के लिए हाल के वक्त में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) में निवेश का रूझान बढ़ा है. लेकिन अब सरकार की निगाह इस निवेश से होने वाले लाभ पर टेढ़ी हो गई है और संभव है कि बहुत जल्द सरकार क्रिप्टोकरेंसी से मिलने वाले रिटर्न को टैक्स के दायरे में ले आए.
अगले बजट में प्रावधान लाने का संकेत
पीटीआई की खबर के मुताबिक राजस्व सचिव तरुण बजाज ने इस बात के पूरे संकेत दिए हैं सरकार क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले लाभ पर टैक्स लगा सकती है. इसके लिए सरकार अगले साल बजट में आयकर कानूनों (Income Tax Laws) में कुछ बदलाव कर सकती है.
ये बोले राजस्व सचिव
राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी से आय पर कुछ लोग पहले ही आयकर कानून के दायरे में कैपिटल गेन टैक्स दे रहे हैं. वहीं जीएसटी में भी इस तरह की सेवाओं पर अन्य सेवाओं की तरह ही कर की दर का स्पष्ट प्रावधान है.
उन्होंने कहा, ‘‘हम इस पर विचार करेंगे. मैं समझता हूं कि लोग पहले से इस पर टैक्स दे रहे हैं. लेकिन अब ये कहीं आगे बढ़ गया है, ऐसे में हमें देखना होगा कि क्या कानून में बदलाव करने की जरूरत है या नहीं. लेकिन ये सब बजट की प्रक्रिया का हिस्सा है और हम बजट के करीब हैं.’’
क्रिप्टाकरेंसी पर TCS से कटेगा टैक्स?
जब तरुण बजाज से पूछा गया कि क्या क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग पर टैक्स सोर्स पर ही ले लिया जाएगा. इस पर बजाज ने कहा कि जब हम नया कानून लाएंगे तब देखेंगे कि इसके लिए क्या किया जाना चाहिए. गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक अपनी खुद की डिजिटल करेंसी और सरकार क्रिप्टोकरेंसी को रेग्युलेट करने के संकेत दे चुकी है.
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