GST से जिसको फायदा होना था वो तो हुआ लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म होने की वजह से व्यापारियों को अब तक नुकसान झेलना पड़ रहा है. बिना आधार के ‘फिरसे रेड पड़ रही है’ का अफवाह एक चौराहा से उठ पूरे शहर में फैल जा रहा है. इसका फायदा कुछ अराजक तत्व जरूर ले रहे हैं. दरअसल, GST छापेमारी के खौफ से व्यापारी वर्ग बाहर नहीं निकल पा रहा है. इसी का फायदा उठाते हुए कुछ अराजकतत्व अफवाह फैलाकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं. ऐसे में ये कहने में बिलकुल अतिशयोक्ति नहीं होगी की GST और मुंहनोचवा में व्यापारियों को बहुत ज्यादा अंतर अब नहीं लग रहा है.
पूरे शहर में फैली अफवाह
बीती शाम को गोरखपुर शहर के व्यापार के सबसे बड़े हब गोलघर स्थित बलदेव प्लाजा और तमाम जगहों से फिरसे छापेमारी को लेकर शुरू हुई अफवाह पूरे शहर में फैलने लगी. अफवाह इस कदर फैली की गोलघर की कुछ दुकानों समेत पांडेयहाता, घंटाघर, रेतीचौक, नखास चौक, बक्शीपुर से लेकर अली नगर तक की कुछ दुकानें बंद हो गईं, तो वहीं कुछ लोग आधा शटर खोलकर दुकान खोले हुए थे.
क्या कहते है व्यापारी संगठन के नेता?
चेम्बर ऑफ कोमर्स के अध्यक्ष, संजय सिंघानिया ने कहा कि व्यापारी कहीं पीड़ित नहीं है और ना ही किसी व्यापारी का कोई उत्पीड़न बर्दाश्त करेंगे. गौरतलब है कि चुनाव को देखते हुए व्यापारियों को मोहरा बनाया गया है. टीम की एक गलती यही है कि टीम जो इतनी बड़ी मात्रा में फोर्स लेकर चल रही है, यही व्यापारियों में खौफ पैदा कर रही है. विभाग जो व्यापारियों के लिए चोर शब्द का इस्तेमाल कर रही है, इसको सुधारें. साथ ही सभी व्यापारी बिना भय के व्यापार करें.
चेम्बर ऑफ ट्रेडर्स के अध्यक्ष, अनूप किशोर अग्रवाल ने बताया कि सरकार को राजस्व की प्राप्ति होना भी जरूरी है. अगर हम विकास की अपेक्षा रखते है तो राजस्व तो देना ही होगा. अपने संगठन में हम बार-बार यही कहते है कि व्यापारी अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं.
व्यापारियों में भय
पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार झा ने कहा-' एक तरफ अधिकारी ये कह रहे हैं कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है टीम सिर्फ वहां रेड मार रही है. जबकि ये गलत है कि टीम ने ऐसे लोगों पर भी लाखों में जुर्माना लगा दिया है, जिनका रजिस्ट्रेशन था. बिना किसी पूर्व सूचना के लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई इस कदर हो रही है कि जैसे वो कोई व्यापारी नहीं आतंकवादी हों.' व्यापारियों में इस कदर भय है कि अभी तक लोग दुकानों को बंद करके व्यापार कर रहे है. व्यापारी चोर नहीं है. अधिकारी लोग पहले तो ये समझे की व्यापारी चोर नहीं है.
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के ज़िलाध्यक्ष मदन अग्रहरि ने कहा कि व्यापारी बिना भय के अपना व्यापार करें. अफवाहों पर बिलकुल भी ध्यान ना दें. हमारा पूरा संगठन व्यापारियों के साथ खड़ा है.
समाधान योजना का लाभ ले सकते हैं
गोरखपुर जोन के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 विमल कुमार राय ने बताया- 'अगर आपको लगता है कि GST को समझना बहुत जटिल है, तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है. GST को सरल भाषा में आप ऐसे समझ सकते है. अगर आप कोई व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले अनिवार्य रूप से आपको अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था है कि यदि आपका सालाना का टर्न ओवर डेढ़ करोड़ तक का है तो समाधान योजना का लाभ ले सकते है. इसमें केवल दो प्रतिशत टैक्स देना होता है. एक प्रतिशत CGST और एक प्रतिशत SGST.'
उन्होंने कहा कि इसमें आपका कार्य सरल हो जाता है. यदि आपको लगता है कि उसमें ITC(इनपुट टैक्स क्रेडिट) नहीं मिलता है. यदि कोई माल आप कही से खरीदते हैं तो उस पर जो टैक्स देकर आते हैं उसका लाभ आपको भविष्य में मिलता है. मान लीजिए आपने कोई वस्तु 10 रुपये की खरीदी और उसमें एक रुपया आपने टैक्स अदा किया. आगे आपने उसको 11-12 रुपये में बेचा तो उसका टैक्स आपको बतौर दुकानदार ज्यादा मिलेगा. जो एक रुपया आपने पहले दिया है उसी का आपको एडजसमेंट मिलेगा. उसी को ITC कहते हैं.
रजिस्ट्रेशन का लाभ
विमल कुमार राय ने बताया कि रजिस्ट्रेशन करवा लेने से आपको एक तो ITC का लाभ मिलेगा. साथ ही सरकार ने निःशुल्क बिना किसी प्रीमीयम के एक दुर्घटना बीमा योजना भी कर रखा है. किसी अनहोनी की स्थिति में आपको उस योजना का लाभ मिल सकेगा. लिहाजा पंजीयन करा लेने से फायदा ही है. उसके बाद पंजीयन करा लेने से एक तो समाधान योजना है और यदि आप नहीं चाहते है की आप ITC का लाभ लें. एक्ट में जो व्यवस्था है उसमें फेसहोल्ड लिमिट 40 लाख रुपये तक है और अगर आप नौकरी में हैं, तो वह स्लैब 20 लाख हो जाता है. अगर आप चाहते हैं तो आप इससे कम में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.