यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) से पैसों का लेनदेन आसान हो गया. आप कुछ सेकेंड्स में किसी को भी पैसा भेज सकते हैं. जनरल स्टोर्स से लेकर सब्जी की दुकानों तक पर UPI पेमेंट के लिए क्यूआर पेमेंट उपलब्ध हैं. उन्हें सिर्फ स्कैन कर हम आसानी से पेमेंट कर दे रहे हैं. लेकिन मान लीजिए कि आप UPI से पेमेंट कर रहे हैं और आपकी गलति से पैसा किसी और के खाते में चला गया. कई बार जल्दीबाजी में ऐसी गलतियां हो जाती हैं. फिर ऐसी स्थिति में पैसे रिफंड पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए ये बता देते हैं आपको...
सबसे पहले करें ये काम
अगर यूपीआई से पेमेंट के दौरान पैसा किसी दूसरे के खाते में चला जाते हैं, तो इसे रिफंड पाने के लिए ऑप्शन होते हैं. आप इस बारे में शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं. अगर आपने पेमेंट Paytm, GPay, PhonePe जैसे ऐप से किया है, तो सबसे पहले ऐप कस्टमर सर्विस में जाकर असिस्टेंस की मांग कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. फिर आप अपने बैंक की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा अपने फोन पर आए पैसे कटने के मैसेज को डिलिट ना करें. इस मैसेज के डीटेल्स की जरूरत पड़ सकती है.
RBI की गाइडलाइंस
रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के अनुसार, अगर आपने गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं, तो इस स्थिति में आप bankingombudsman.rbi.org.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. आपको अपने रिफंड के लिए बैंक में आवेदन डालाना होगा. साथ ही अपने बैंक खाते की पूरी डिटेल्स बतानी होगी और उस खाते की भी जिसमें आपने गलती से पैसे भेजे हैं. अगर आपको पता है कि किस व्यक्ति के खाते में आपने गलती से पैसे भेज दिए हैं और वो पैसे वापस नहीं कर रहा है. ऐसी स्थिति में आप उसके खिलाफ NPCI की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं.
ऐसे दर्ज कराएं शिकायत
अगर आप NPCI की वेबसाइट पर कंप्लेन दर्ज कराना चाहते हैं, तो आपको इसकी वेबसाइट पर जाइए. यहां Dispute Redressal Mechanism पर जाकर स्क्रॉल करें. नीचें ट्रांजैक्शन टैब दिखेगा. उसे एक्सपैंड करें. फिर आपको ट्रांजैक्शन नेचर, इशू, ट्रांजैक्शन आईडी, बैंक, अमाउंट, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां भरनी होंगी. इस तरह आप अपने रिफंड के लिए शिकायत दर्ज करा पाएंगे.
पेमेंट रिवर्स पाने का ये है तरीका
BHIM ऐप पर एक F&Q में पूछे सवाल के जवाब में कहा गया है कि एक किए गए पेमेंट को रिवर्स नहीं किया जा सकता. ऐसी स्थिति में आपने जिसे पैसा भेजा है, वही वापस कर सकता है. ऐसे में आपको उस बैंक ब्रांच के मैनेजर से इस बारे में बात करनी होगी. वो उस शख्स से बात कर आपके पैसे वापस करवा सकता है.