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Online Ration Card: बिना राशन कार्ड नहीं मिलेगा 'मुफ्त आनाज', बनवाने के लिए बस करें ये काम

आप जिस भी राज्य के निवासी हैं, उसके पोर्टल पर जाकर आसानी से राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अगर आवेदन में दी गई जानकारी सही पाई गई तो राशन कार्ड रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज दिया जाता है.

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ऑनलाइन बनवा सकते हैं राशन कार्ड
ऑनलाइन बनवा सकते हैं राशन कार्ड
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 5 से 45 रुपये लगती है राशन कार्ड की फीस
  • ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकते हैं अप्लाई

केंद्र सरकार गरीबों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) चला रही है. इसके तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा देने का दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से पांच किलो गेहूं या चावल मिलता है. इस स्कीम का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है, जिनके पास राशन कार्ड (Ration Card) है. अगर किसी नागरिक के पास राशन कार्ड नहीं है, तो वो आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकता है (Apply For Ration Card).

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कौन बनवा सकता है राशन कार्ड

कोई भी भारतीय नागरिक अगर राशन कार्ड बनवाने के लिए पात्रता की शर्तों को पूरा करता है, तो वो आसानी से घर बैठे अपना राशन कार्ड बनवा सकता है. ऑनलाइन राशन कार्ड बनवाने के लिए हर राज्य की सरकारों ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है. आप जिस भी राज्य के निवासी हैं, उसके पोर्टल पर जाकर आसानी से राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जो व्यक्ति 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है वो राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकता है. 

लगते हैं ये डॉक्यूमेंट्स

18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम माता-पिता के राशन कार्ड में ही शामिल किया जाता है. राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है. इनमें से आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी या सरकार की ओर से जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र आवेदन के समय देना होता है. इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक और कास्ट सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करते वक्त मांगे जाते हैं.

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ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आप https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx पर जाकर अपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. बिहार के रहने वाले  http://epds.bihar.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. पोर्टल पर जाकर Apply for Online Ration Card पर क्लिक करें. इसके बाद वहां आपको जरूरी जानकारियों का कॉलम भरना होगा. फिर सरकारी अधिकारी आपके आवेदन की जांच करेंगे. अगर दी गई जानकारी सही पाई जाती है, तो आपका राशन कार्ड रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज दिया जाता है.

कितनी लगती है फीस

राशन कार्ड बनवाने के लिए 5 रूपये से 45 रुपये तक की फीस लगती है. आवेदन भरने के बाद आपको फीस जमा करनी होती है. फीस जमा करने के बाद ही आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत चिह्नित किए गए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का दावा कर रही है. 

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