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Aadhaar Pan Linking: SBI में है खाता तो जल्द निपटा लें ये काम, डेडलाइन के बाद होगी मुश्किलें

आधार के साथ लिंक नहीं करने पर 31 मार्च 2022 के बाद पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा. अभी इन्हें लिंक करना फ्री है, लेकिन डेडलाइन के बाद इसके लिए पैसे देने होंगे. इतना ही नहीं बल्कि 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

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नजदीक है डेडलाइन
नजदीक है डेडलाइन
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 31 मार्च से पहले पैन से लिंक कर लें आधार
  • डेडलाइन के बाद लिंक करने के लगेंगे पैसे

How to link PAN with Aadhaar card: देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों को आधार कार्ड और पैन लिंक कराने के लिए फिर से आगाह किया है. आधार कार्ड और पैन को लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च को खत्म होने वाली है. अभी भी लाखों ऐसे लोग हैं, जिन्होंने आधार और पैन को लिंक नहीं किया है. डेडलाइन के बाद लिंक करना न सिर्फ मुश्किल होने वाला है, बल्कि इस कारण 10 हजार रुपये तक की पेनाल्टी भी लग सकती है.

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एसबीआई ने Tweet किया, 'हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी दिक्कत से बचने और निर्बाध सेवाओं का लाभ उठाते रहने के लिए पैन और आधार को लिंक करा लें.' बैंक ने यह भी बताया कि जिन ग्राहकों के पैन के साथ आधार लिंक नहीं होगा, डेडलाइन के बाद उनके पैन इनवैलिड हो जाएंगे. बैंक ने कहा कि पैन के साथ आधार को लिंक करना अनिवार्य है.

लिंक नहीं किया तो इनवैलिड हो जाएगा पैन

बैंक ने कहा कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2022 को समाप्त हो रही है. जो लोग डेडलाइन समाप्त होने से पहले आधार और पैन को लिंक नहीं करेंगे, उनका पैन एक अप्रैल 2022 से इनवैलिड हो जाएगा. इतना ही नहीं अगर आप किसी भी काम में ऐसा पैन कार्ड सौंपेंगे, जो इनवैलिड हो चुका है, तो आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.

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एक अप्रैल के बाद लगेंगे पैसे

आपको बता दें कि किसी भी कारण से डेडलाइन के अंदर लिंक नहीं करने वाले पैन कार्ड धारकों को इसके अलावा भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है. फिलहाल आधार और पैन को लिंक करना फ्री है. डेडलाइन के बाद ऐसा नहीं होगा. एक अप्रैल 2022 के बाद पैन और आधार को लिंक करना चार्जेबल हो जाएगा. इसके लिए आपको 1000 रुपये का शुल्क भरना पड़ेगा.

अकाउंट खुलवाने में होगी दिक्कत

अगर आप स्टॉक मार्केट (Stock Market) में या म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में पैसा लगाते हैं, तो तत्काल आधार और पैन को लिंक करा लें. बिना पैन के स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं लगाए जा सकते हैं. अगर आपने आधार के साथ पैन को लिंक नहीं कराया तो वह इनवैलिड हो जाएगा. इसके अलावा एक अप्रैल 2022 के बाद ऐसे लोगों के लिए बैंक अकाउंट (Bank Account) खुलवाना भी मुश्किल हो जाएगा, जिनका पैन और आधार लिंक नहीं होगा.

कटेगा तीन गुना टीडीएस

आधार और पैन लिंक नहीं होने की स्थिति में हर ट्रांजेक्शन पर आपको ज्यादा टीडीएस (TDS) भी देना पड़ेगा. उदाहरण के लिए अगर आप अभी भी पीएफ का पैसा निकालते (PF Withdrawal) हैं तो पैन लिंक नहीं होने पर काफी ज्यादा टीडीएस कटेगा. जिन खाताधारकों का पैन लिंक है, उनसे 10 फीसदी टीडीएस काटा जाता है, लेकिन जिनका पैन लिंक नहीं होता है उनसे तीन गुना से अधिक टीडीएस वसूल किया जाता है.

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ऐसे करें पैन-आधार लिंकिंग

  • सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट को खोलें.
  • होमपेज पर ही आपको लिंक आधार सेक्शन दिख जाएगा.
  • इस सेक्शन पर क्लिक कर ओपन करें.
  • अब पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम भरें.
  • इसके बाद लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक कर दें.

 

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