बिना डीमैट अकाउंट (Demat Account) के किसी शेयर, म्यूचुअल फंड (Mutual Fund), ईटीएफ और बॉन्ड में निवेश नहीं किया जा सकता है. अगर कोई पैरेंट अपने बच्चे के नाम पर शेयरों में निवेश करना चाहता है तो उसके लिए नाबालिग डीमैट अकाउंट (Minor Demat Account) की आवश्यकता होगी. नाबालिग बच्चों के लिए भी डीमैट अकाउंट ऑनलाइन और ऑफलाइन ओपन किया जा सकता है. आइए जानते हैं नाबालिग के लिए डीमैट अकाउंट खोलने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.
डीमैट अकाउंट खोलने के लिए उम्र
डीमैट अकाउंट खोलने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती है. किसी भी उम्र में डीमैट अकाउंट खोलकर निवेश (Demat Account Open) किया जा सकता है. माता-पिता के साथ नाबालिग का डीमैट अकाउंट खोला जा सकता है. माता-पिता बच्चे के नाम पर कभी भी डीमैट अकाउंट को खुद के साथ जोड़कर ओपन कर सकते हैं, जो एक ज्वाइंट अकाउंट नहीं होगा.
किन दस्तावेजों की आवश्यकता
बच्चे के नाम पर डीमैट आकउंट ओपन करने के आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी. इसमें पैरेंट का पैन कार्ड (PAN Card), एड्रेस के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card), ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य डॉक्यूमेंट दे सकते हैं. इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, जिसपर पैरेंट का नाम भी मेंशन हो, सेबी केवाईसी और नाबालिग का बैंक अकाउंट भी आवश्यक होगा.
नाबालिग डीमैट आकउंट के लिए जरूरी बातें
सीधे मार्केट से नहीं खरीद सकते शेयर
शेयर, म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) और ईटीएफ में निवेश करने के लिए और बेचने के लिए डीमैट-ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता होती है. हालांकि नाबालिंग डीमैट अकाउंट से शेयर बाजार में कोई भी शेयर नहीं खरीदी जा सकती है. 1872 के भारतीय अनुबंध अधिनियम में कहा गया है कि कोई भी नाबालिग फाइनेंशियल डील नहीं कर सकता है. डीमैट अकाउंट का कंट्रोल पैरेंट के पास होगा.
नाबालिंग के डीमैट खाते से शेयर कैसे खरीदें और बेचें
किसी नाबालिग डीमैट अकाउंट के तहत सीधे शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर सकते हैं. गिफ्ट के तौर पर मिले शेयरों को नाबालिग डीमैट अकाउंट में रखा जा सकता है और इन शेयरों को नाबालिग के ट्रेडिंग सह डीमैट खाते के तहत बेचा जा सकता है.