कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों खाताधारकों को एक बार फिर राहत दी है. EPFO ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए दूसरी बार लोगों को दूसरी बार भविष्य निधि (PF) खाते से एडवांस रकम निकालने की सुविधा प्रदान की है. अगर आपको जरूरत है तो आप बड़ी आसानी से अपने खाते से एडवांस रकम निकाल सकते हैं. आइए जानते हैं कि इसकी क्या प्रक्रिया है.
गौरतलब है कि इसके पहले पिछले साल मार्च में ईपीएफओ ने कोरोना संकट से परेशान करोड़ों कर्मचारियों को अपने पीएफ से एडवांस निकालने की सुविधा प्रदान की थी.
ऑनलाइन आसानी से निकाल सकेंगे
पिछली बार की तरह इस बार भी कर्मचारी आसानी से ऑनलाइन एडवांस रकम निकाल सकेंगे और उन्हें इस एडवांस को वापस करने की जरूरत नहीं होगी. वह जितनी रकम निकालेंगे, उतनी रकम को उनके पीएफ बैलेंस से घटा दिया जाएगा.
क्या है योजना
योजना के तहत ईपीएफओ में खाता रखने वाले सभी कर्मचारी अपने पीएफ फंड से तीन महीने के वेतन (बेसिक प्लस डीए) या खाते में बैलेंस के 75 फीसदी तक की रकम को (जो भी कम हो) एडवांस में निकाल सकेंगे. अगर कोई चाहे तो वह इस सीमा से कम रकम भी निकाल सकता है.
उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का पीएफ बैलेंस 1,00,000 रुपये है और उसकी सैलरी (बेसिक प्लस डीए) 20,000 रुपये प्रति महीना है, तो वह 60,000 रुपये तक का पीएफ एडवांस निकाल सकता है. पीएफ एडवांस के लिए अप्लाई करने के लिए कर्मचारी को ईपीएफ की वेबसाइट या यूनिफाइड पोर्टल पर जाना होगा.
पीएफ एडवांस के लिए कैसे अप्लाई करें
पीएफ बैलेंस में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का शेयर शामिल होता है जिसमें योगदान पर कमाया हुआ ब्याज भी जोड़ लिया जाता है. पीएफ एडवांस का फायदा लेने के लिए कर्मचारी को EPFO को कोई दस्तावेज या सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है.